गैस डिलीवरी के वक्त साथ रखा जाए तराजू

By: Mar 29th, 2019 12:01 am

खाद्य आपूर्ति विभाग ने प्रदेश भर की एजेंसियों को दिए सख्त निर्देश 

शिमला – कम वजन के गैस सिलेंडर के आबंटन में गड़बड़ी पर नज़र रखने के लिए अब गैस डिलिवरी के दौरान भार तोलक को रखना जरूरी होगा। कम वजन के गैस सिलेंडर की शिकायतें खाद्य आपूर्ति विभाग को पहुंच रही है। इस पर आगामी कार्रवाई करते हुए विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि गैस सिलेंडर आबंटन के दौरान भार तोलक मशीन साथ रखी जाए। लिहाज़ा खाद्य आपूर्ति विभाग ने छापेमारी अभियान शुरू करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। कहा गया है कि जब भी गैस एजेंसी सिलेंडरों को उपभोक्ताआें को देगी तो उस समय वह गैस का भार तोल कर सिलेंडर उपभोक्ताआें को देना सुनश्चित करें। यदि तय बिंदु से गैस भार कम हुआ तो उसे वापस ले जाया जाए। इसकी शिकायत उपभोक्ता भी कर सकता है। विभाग के इंस्पेक्टर्स की मानें तो हर साल प्रदेश भर से 30 से 40 शिक ायतें कम भार के गैस सिलेंडरों के वितरण की उपभोक्ताआें द्वारा की जा रही है। जानकारी के मुताबिक गैस एजेंसिंयों के  लिए गैस सिलेंडर्स को घरों तक छोड़ने के लिए विभिन्न जिम्मेंदारी भी तय की गई है। जिसमें शहरों में घरों तक सिलेंडर की होम डिलवरी होती है। वहीं गांव में एक्सटेंशन प्वांईट तय किए गए है ,  जहां तक सिलेंडर छोड़ना पडता है। अभी कुछ क्षेत्रों से ये भी शिकायत आ रही है कि समय पर सिलेंडर मुख्यत गांव में कभी नहीं आता है। जब सिलेंडर आता है तो लोग अपने खेतों में काम कर रहें होते है और उनका सिलेंडर गुम होने का खतरा ज्यादा रहता है । ऐसा इसलिए क्योंकि वहां डोर डिलीवरी नहीं है। यदि गाड़ी के आने का समय निश्चित किया जाता है तो इस परेशानी से ग्रामीण वासियों को भी जूझना नहीं पड़ेगा। जिसके लिए उपभोक्ताआें ने क ई बार आवाज़ उठाई है। फिलहाल अभी राज़धानी में  गैस भार को लेकर सिलेंडर पर छापेमारी चल रही है, जिसमें कम भार आबंटन को लेकर दो गैस एजेंसियों के चालान भी काटे जा चुके हैं। छापेमारी के दौरान पाया गया है कि कई गैस एजेंसियां नियम के तहत गैस सिलेंडर का आबंटन नहीं कर रही है, जिसमें खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा नकेल कसी जा रही है।


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