बिजली चोरी पर पार्षद की पत्नी को जुर्माना

By: Mar 24th, 2019 12:02 am

चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की कार्रवाई चार लाख का हर्जाना हफ्ते में भरने के आदेश

चंडीगढ़ -चंडीगढ़ नगर निगम के मनोनीत पार्षद हाजी खुरशीद अली की पत्नी बानो द्वारा सेक्टर-32 में चलाए जा रहे ब्यूटी पार्लर पर चंडीगढ़ प्रशासन के बिजली विभाग ने बिजली की चोरी के मामले में 4,23,950 रुपए का जुर्माना लगाया है। दुकान के मालिक को यह राशि सात दिनो में जमा कराने का नोटिस थमाया गया। हालांकि हाजी खुर्शीद ने इसे उनकी पत्नी से दुकान खाली कराने की साजिश करार दिया है, पर दुकान के मालिक एचके सारना व जेएल नायर का कहना है कि जब खुर्शीद की पत्नी ने बानो को सेक्टर-32 डी में एससीओ नंबर 365 किराए पर दी गई थी, तो नया मीटर लगाया गया था। दुकान के मालिक को बिजली विभाग से मिले नोटिस में कहा गया है कि विभाग द्वारा गत जुलाई माह में उक्त मीटर की जांच की गई तो उसमें एक पुर्जा लगा मिला था, जिसे दुकान के प्रतिनिधि गुलबहार अहमद की उपस्थिति में एमएम्डपी प्रयोगशाला में टैस्ट कराया गया था। टैस्ट रिपोर्ट के अनुसार मीटर नंबर 3246/8365 आईडब्ल्यूटीए के ऊपर लगी एल्यूमीनियम की लैश वायर को काटा गया था, ताकि उसके इंटरनल सर्किट तक पहुचा जा सके। इसमें सीटी सर्किट व एनर्जी मीटर के भीतर  एक पुर्जा  लगा मिला, जिसमें कोई सेंसिग डिवाइस भी पाई गई। इसकी सहायता से मीटर के माध्यम से उपभोग होने वाली बिजली की रीडिंग से छेड़छाड़ की गई थी। विभाग ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए दुकान के मालिक पर जुर्माना ठोका। इस सारी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी विभाग द्वारा की गई। इस संबंध में दुकान के मालिक का कहना था कि जब वह इसे भरने का अनुरोध लेकर हाजू खुर्शीद के पास गए, तो उन्होंने उलटे धमकी दे डाली कि अगर उन पर कोई दबाव बनाया गया, तो वह आत्महत्या कर लेंगे। घबरा कर दुकान का मालिक फरियाद लेकर भाजपा अध्यक्ष संजय टंडन व पार्षद रवि कांत शर्मा के पास गए।

 दुकान के मालिक बोले, किराएदार ही भरें बिल

दुकान के मीलिक एचके सारना का कहना था कि चूंकि दुकान उन्होंने किराए पर दे रखी है व कारानामे के अनुसार बिजली का बिल किरायेदार को ही भरना होता है। वह इतना भारी बिल भरने की स्थिति में भी नहीं हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने यह दुकान वर्ष 2006 में तीन वर्ष के लिए दी थी व उसके बाद प्रतिवर्ष पांच प्रतिशत किराया बढ़ाने की शर्त पर 2020 तक नए सिरे से करार किया गया था। दुकान के मालिक का कहना है कि वह तो अब भयभीत हैं। अतः उन्होंने पुलिस में भी मामला दर्ज करा दिया है।

क्या कहते है पार्षद

उधर पाषर्द हाजी खुरशीद कहते है कि मकान मालिक लंबे समय से उनसे दुकान को खाली कराने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि उनका करार वर्ष दिसंबर 2020 तक है। उनका कहना है कि उनसे दुकान खाली कराने के लिए उनके विरुद्ध साजिश रची गई है।

 


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