संवैधानिक है माईन्स एव मिनरल्स रूल्स में संशोधन : उच्च न्यायालय

By: Mar 30th, 2019 2:40 pm

जबलपुर – मध्यप्रदेश माईन्स एव मिनरल्स रूल्स 53 में किये गये संशोधन को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय कमेटी ने संवैधानिक करार दिया है।  मुख्य न्यायाधीश एस के सेठ, न्यायमूर्ति आर एस झा, नंदिता दुबे, आर के दुबे तथा संजय द्विवेदी की पांच सदस्यीय पीठ ने फैसले को सार्वजनिक करते हुए कहा कि संधोधित नियम में जिला कलेक्टर को जो शक्तियां प्रदान की गयी है, उसके खिलाफ अपील व रीविजन का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि जिला कलेक्टर को असीमित अधिकार प्रदान किये गये हैं।  इस आदेश के साथ पांच सदस्यीय पीठ ने तीन सदस्यीयपीठ द्वारा पारित आदेश को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता राजकुमार साहू सहित एक दर्जन याचिकाओं की सुनवाई में कहा गया था कि माईन्स एव मिनरल्स रूल्स में संशोधन कर जिला कलेक्टर को यह अधिकार प्रदान कर दिया है कि अवैध परिवाहन करते पकड़े गये वाहन को राजसात कर सकते है। कलेक्टर चाहे तो अवैध परिवहन करते पाये जाने पर चार बार तक जुर्माना लेकर छोड़ सकता है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के आदेश का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया था कि पहले तीन बार जुर्माने का प्रावधान है। आदेश का अवलोकन करने के बाद हाईकोर्ट जस्टिस आर एस झा तथा जस्टिस संजय द्विवेदी की युगलपीठ ने याचिका को मुख्य न्यायाधीश के पास दिशा-निर्देश के लिए भेजा गया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने पांच सदस्यीय पीठ गठित की थी। पांच सदस्यीय पीठ के समक्ष यह बात रखी गयी कि पहले माईन्स एण्ड मिनरल्स रूल्स की धारा 53 के तहत अवैध परिवहन व खनन के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मशीनरी को जुर्माना की राशि वसूलकर छोड़ने का प्रावधान था। संशोधन के बाद पूरा अधिकार कलेक्टर को दे दिया गया है कि वह अवैध परिवहन में पकड़े गये एक ही वाहन को चार बार जुर्माना लेकर छोड़ दे या पहली बार में जप्त कर लें। याचिका की सुनवाई के बाद पांच सदस्यीय पीठ ने 7 मार्च को अपना फैसना सुरक्षित रख लिया था।

 


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