गोल्फ   क्लब-नगर निगम में ठनी

By: Apr 7th, 2019 12:01 am

चंडीगढ़ –चंडीगढ़ के सेक्टर-छह में स्थित गोल्फ  क्लब ने नगर निगम द्वारा 5.50 करोड़ रुपए के संपत्ति कर के नोटिस को यूटी प्रशासन के समक्ष चुनौती दी है। क्लब प्रबंधन ने निगम के संपत्ति कर के नोटिस व संपत्ति रस्यूम करने के नोटिस के जवाब में नौ तर्क अपनी अपील में दिए हैं। इसके जवाब में प्रशासन ने निगम से विस्तृत जवाब मांगा है। बताया जाता है कि इस संबंध में चंडीगढ़ नगर निगम के संबंधित अधिकारी प्रशासन के वरिष्ट अधिकारियों से भी मिले थे। बताया जाता है कि क्लब प्रबंधन ने तर्क दिया है कि क्लब उनके पास लीज पर है व इसका  वास्तविक मालिक प्रशासन है व सरकारी संपत्ति को संपत्ति कर से छूट है। उनका कहना है कि संपत्ति कर मालिक को अदा करना है। क्लब प्रबंधन का कहना है कि   निगम के नियमानुसार सेक्टर-छह संपत्ति पर कर नहीं लगाया गया है, क्योंकि वहां राजभवन व अन्य सरकारी भवन हैं। क्लब प्रबंधन ने अपनी अपनील में कहा है कि संपत्ति कर का आंकलन किराए के आधार पर होता है, पर जमीन के लिए कोई उचित मूल्य नहीं माना जाता। अपील में कहा गया है कि  स्व मूल्यांकन योजना वैकल्पिक है और यदि क्लब इसको लिए विकल्प नहीं चुनता है, तो योजना के तहत उपयुक्त मूल्य लागू नहीं होता है। अपील में कहा गया है कि निगम ने जब मूल्यांकन किया, तो इसकी सूचना अपीलकर्ता को नहीं दी गई थी, इसलिए कर की मांग अनुचित है। निगम सूत्रों के अनुसार उन्होंने कर के संबंध में रिकार्ड के साथ प्रशासन को सारी जानकारी दे दी है। निगम द्वारा लागू उपनियमों के अनुसार कलब का प्रयोग व्यवसायिक गतिविधियों के लिए होता है। अतः कब एक वाणिज्यिक संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और निगम कई वर्षों से इसे पुनर्प्राप्ति नोटिस भेज रहा है। निगम के संबंधित अधिकारी का कहना था कि उन्होंने  सभी दस्तावेजों को वरिष्ठ अधिकारियों को दिखाया और अब उन्हें निर्णय लेना है। अपील के बाद, अब प्रशासन द्वारा निर्णय लेने तक क्लब की संपत्ति रसयूम नहीं की जा सकती।   उल्लेखनीय है कि निगम ने गत 22 मार्च को क्लब को संपत्ति कर जमा कराने का नोटिस दिया था व चेताया था कि अगर 15 दिन में कर जमा न कराया गया तो उसकी संपत्ति रसयूम करने की कारवाई शुरू की जाएगी।

 


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