चुनाव आचार संहिता नहीं रोक सकती नर्सों की भर्ती

By: Apr 12th, 2019 12:08 am

हाई कोर्ट के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को आदेश, दस दिन में दें 714 पद भरने की मंजूरी

शिमला  – हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को आदेश दिए हैं कि वह दस दिनों के भीतर स्टाफ  नर्सों के 714 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान करें। मुख्य न्यायाधीश सूर्याकांत औऱ न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने अपने आदेशों में कहा कि प्रदेश भर में नर्सों के खाली पदों के कारण आम जनता चिकित्सा के अधिकार से वंचित हो रही है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा जनहित में की जा रही नर्सों की भर्ती  में चुनाव आचार संहिता बाधक नहीं होती। चूंकि राज्य सरकार ने स्टाफ  नर्सों के पदों को भरने के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत मामला मुख्य चुनाव आयुक्त की स्वीकृति के लिए भेज दिया था, इसलिए खंडपीठ ने उसे दस दिनों के भीतर स्वीकृति देने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार की ओर से न्यायालय को बताया गया कि हाई कोर्ट के आदेशों की अनुपालना करते हुए स्टाफ  नर्सों के पदों को भरने के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम गत 22 मार्च को अधिसूचित कर दिए गए हैं। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह दो सप्ताह के भीतर ताजा शपथ पत्र दायर कर नर्सों की भर्ती बारे अदालत को अवगत करवाए। सुनवाई 28 मई को निर्धारित की है। ज्ञात रहे कि प्रदेश भर में डाक्टर और स्टाफ  नर्सों की कमी को उजागर करने वाली जनहित याचिका प्रदेश हाई कोर्ट में लंबित है।

स्कूल में पर्याप्त स्टाफ न होने पर हाई कोर्ट सख्त

शिमला – हाई कोर्ट ने ननखड़ी तहसील के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुंगल बाल्टी में पर्याप्त संख्या में स्टाफ  न उपलब्ध करवाने से जुड़े मामले में हिमाचल सरकार को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने जारी नोटिस में पूछा है कि कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद अभी तक इस स्कूल में क्यों पर्याप्त संख्या में स्टाफ  की नियुक्ति नहीं की गई। मुख्य न्यायाधीश सूर्याकांत व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने सुरेश कुमार मेहता द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात उपरोक्त आदेश पारित किए। मामले के अनुसार प्रार्थी ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुंगल बाल्टी में शिक्षकों की कमी के चलते प्रदेश हाई कोर्ट में पहले भी याचिका दायर की थी, जिसका निपटारा कोर्ट ने 12 नवंबर, 2018 को राज्य सरकार के इस आश्वासन पर किया था कि इस स्कूल में चार से छह हफ्तों के भीतर पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा दिए आश्वासन के बावजूद आज तक इस स्कूल में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि स्कूल में शिक्षकों के पदों को भरने के लिए आचार संहिता बाधक नहीं होगी। मामले को जनहित से जुड़ा हुआ पाते हुए यह भी स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश राज्य प्रशासकीय प्राधिकरण भी उक्त स्कूल में शिक्षकों के तबादला होने की स्थिति में स्थगन आदेश पारित नहीं करेगा।


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