पदोन्नति समिति में सचिवों का रहना जरूरी नहीं
शिमला –सभी विभागों में प्रोमोशन के लिए स्क्रीनिंग करने को बनाई गई विभागीय पदोन्नति समितियों से सचिवों को राहत दे दी है। सभी विभागों में पदोन्नतियों के लिए विभागीय पदोन्नति कमेटियों (डीपीसी) का गठन किया गया है। यह कमेटियां प्रथम श्रेणी कर्मचारी से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तक के प्रोमोशन मामलों को मंजूरी देती है। समय-समय पर इन कमेटियों की बैठकों का आयोजन किया जाता है। प्रथम श्रेणी से लेकर तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के प्रमोशन मामलों के लिए बनी कमेटियों में चेयरमैन लोक सेवा आयोग या फिर उनके सदस्य, विभाग का प्रशासनिक सचिव तथा विभागाध्यक्ष को रखा गया है। इसकी व्यवस्था को बदलते हुए सरकार ने प्रशासनिक सचिवों को इसमें राहत दी है। विभाग के प्रशासनिक सचिव की जगह पर उनका कोई भी प्रतिनिधि विभागीय पदोन्नति कमेटी का सदस्य हो सकता है। इस प्रावधान को बदलने के लिए कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं।
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