प्रशासन ने चिन्हित किए पार्किंग जोन
बंजार—बंजार उपमंडल मुख्यालय में रोजाना जाम लगने के कारण हो रही परेशानियों से निपटने के लिए प्रशासन ने पार्कंग अधिसूचना को लागू करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत नो पार्किंग जोन व लोडिंग और अनलोडिंग जोन निर्धारित किए गए हैं। इसका उल्लंघन करने वालों के चालान किए जाएंगे। वाहनों पर नजर रखने के लिए शेगलू बाजार, पुराने बस स्टैंड व नए बस स्टैंड में ट्रैफिक पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। टैक्सी स्टैंड बंजार और इसके नो पार्किंग जोन के तहत बठाहड़ जीरो प्वाईंट से घेलीगाढ़ पुल तक का क्षेत्र सुबह आठ से शाम सात बजे तक बड़े वाहनों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र रहेगा। इस दौरान सभी बड़ी गाडि़यों को खंुदन पुल से जिभी सड़क होकर भेजा जाएगा, प्रतिबंधित क्षेत्र के चिन्हित क्षेत्रों में शाम सात से सुबह आठ बजे तक निर्धारित स्थानों में की जाएगी। पार्किंग जोन के तहत शेगलू बाजार में आरा मशीन के साथ पांच छोटे वाहन, पीडीएस राशन गोदाम के पास लोडिंग प्वाईंट सिर्फ एक छोटे वाहन के लिए, पीएनबी एटीएम के सामने एक छोटा वाहन, पुराने बस स्टैंड के पास 10 मोटरसाइकल और पांच छोटे वाहन, दवाला रोड़ के सामने लोडिंग अनलोडिंग प्वाइंंट पर एक छोटा वाहन, शराब के ठेके के साथ एक छोटा वाहन, पुरानी चुंगी के साथ दो भारी व दो छोटे वाहन, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस की सड़क के साथ दो छोटे वाहन, बिजली दफ्तर के साथ दो छोट वाहन, स्कूल रोड के मोड़ के पास चार छोटे वाहन और बीडीओ कार्यालय के ऊपर छोटे मालपाहक वाहनों की पार्किंग की जा सकेगी। इसके लिए नगर पंचायत बंजार पार्किंग शुल्क का निर्धारण निर्धारित दरों पर कर सकती है। वहीं, एसडीएम बंजार एमआर भारद्वाज ने कहा कि यह पूरानी अधिसूचना थी अभी सूचना आने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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