आठ हफ्ते में सिविल सेवा की भर्तियां पूरी करे त्रिपुरा सरकार: हाईकोर्ट

By: May 15th, 2019 1:51 pm

 

आठ हफ्ते में सिविल सेवा की भर्तियां पूरी करे त्रिपुरा सरकार: हाईकोर्ट

 त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सिविल सेवाओं की भर्तियां अगले आठ सप्ताह में पूरा किए जाने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति सुभाषिश तलपात्रा की पीठ ने मंगलवार को सिविल सेवा उम्मीदवार समुद्र देववर्मा की याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश दिए। याचिका में कहा गया कि त्रिपुरा राज्य प्रशासनिक सेवा और त्रिपुरा पुलिस सेवा में पूर्ववर्ती वाममोर्चा सरकार की भर्ती प्रक्रिया को पिछले वर्ष सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नयी सरकार ने रद्द किए जाने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग को निर्देश दिए थे। याचिका में यह भी कहा गया कि नयी सरकार ने जो नयी भर्ती नीति बनायी है , उसमें पारदर्शिता नहीं है। न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले एक साल में भर्ती नियमों में कोई संशोधन नहीं किया है तथा इससे पहले लिखित परीक्षा होने के बाद भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दिए जाने से प्रशासनिक सेवा के उम्मीदवार विचलित हैं।

 


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