..ताकि ईवीएम पर न उ१६ सवाल
लोकसभा चुनावः मतदान से एक घंटा पहले राजनीतिक दलों के समक्ष होगा मॉक पोल,कम से कम डाले जाएंगे 50 वोट
शिमला -प्रदेश में 19 मई को होने वाले मतदान से एक घंटा पहले मॉक पोल होगा। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा तय दिशा-निर्देशानुसार मतदान के दिन सुबह ठीक छह बजे मॉक पोल होगा, जो सभी राजनीतिक दलों के सामने आयोजित किया जाएगा। मॉक पोल में विभिन्न उम्मीदवारों एवं नोटा को कम से कम 50 मत डाले जाएंगे। यह प्रक्रिया विभिन्न राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों के एजेंटों की उपस्थिति में पूर्ण की जाएगी। शिमला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य पर्यवेक्षक डा. हरिओम ने कहा कि मॉक पोल के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एवं वीवीपैट मशीन को पुनः तैयार कर वास्तविक मतदान के लिए रखा जाएगा। मतदान प्रातः सात बजे से सायं छह बजे तक आयोजित किया जाएगा। मॉक पोल इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि पूर्व में ईवीएम मशीनों पर अंगुली उठी थी। मॉक पोल के दौरान राजनीतिक दलों को कोई भी ईवीएम चुनना होगा और उसी पर मॉक पोल होगा, जिसे फाइनल किया जाएगा। यानी उसी ईवीएम का प्रयोग ही दिन भर के मतदान के दौरान किया जाएगा। उन्होंने शिमला जिला के सभी विधानसभा क्षेत्रों के सूक्ष्म पर्यवेक्षकों से आग्रह किया है कि वे 19 मई को मतदान दिवस पर पूर्ण मतदान प्रक्रिया पर नजर रखें। डा. हरिओम बुधवार को यहां शिमला जिला के मतदान प्रक्रिया के लिए नामित सभी सूक्ष्म पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। डा. हरिओम ने कहा कि सूक्ष्म पर्यवेक्षक पारदर्शी मतदान प्रक्रिया संपन्न करवाने में महत्त्वपूर्ण हैं। सूक्ष्म पर्यवेक्षकों को उन मतदान केंद्रों पर तैनात किया जाता है, जहां अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म पर्यवेक्षक अपनी उपस्थिति से मतदान केंद्रों पर बेहतर कार्य निष्पादन में सहायक बनते हैं। उन्होंने सूक्ष्म पर्यवेक्षकों से आग्रह किया कि वे मतदान दिवस पर अपने कार्य में शिथिलता न आने दें और निर्भीक एवं निष्पक्ष होकर कार्य करें। सामान्य पर्यवेक्षक ने कहा कि सूक्ष्म पर्यवेक्षक मतदान केंद्रों पर पर्यवेक्षक के प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत रहेंगे। उन्होंने कहा कि सभी सूक्ष्म पर्यवेक्षकों को यह सुनिश्चित बनाना होगा कि भारत के निर्वाचन आयोग के नियमों का पूर्ण अनुपालन हो। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों पर किसी भी प्रकार की त्रुटि अथवा गड़बड़ी पर सूक्ष्म पर्यवेक्षकों को ध्यान देना होगा। आवश्यकता पड़ने पर वे सामान्य पर्यवेक्षक को भी सूचित कर सकते हैं। डा. हरिओम ने कहा कि सूक्ष्म पर्यवेक्षक विभिन्न मतदान दलों के साथ ही अपने-अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे। उन्हें सामान्य पर्यवेक्षक ने कहा कि सूक्ष्म पर्यवेक्षक यह भी सुनिश्चित बनाएंगे कि मतदान केंद्र के अंदर पीठासीन अधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य के पास मोबाइल फोन न हों। मतदान केंद्र के अंदर कैमरा अथवा वीडियो कैमरा भी नहीं लेकर जाया जा सकता है। सूक्ष्म पर्यवेक्षक को मोबाइल फोन साथ रखने की अनुमति होगी।
दिव्यांग मतदाताओं के साथ एक सहायक
डा. हरिओम ने कहा कि सूक्ष्म पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित बनाएंगे कि मतदान दिवस पर पीठासीन अधिकारी की अनुमति से ही दिव्यांग, वृद्ध एवं रोगी मतदाताओं के साथ एक सहायक जा सकें। केवल एक सहायक केवल एक बार ही किसी मतदाता के साथ जा सकेगा। उन्होंने इस अवसर पर सूक्ष्म पर्यवेक्षकों के मतदान संबंधी प्रश्नों के उत्तर भी दिए। इस अवसर पर सूक्ष्म पर्यवेक्षकों को ईवीएम तथा वीवीपैट की कार्यप्रणाली की व्यवहारिक जानकारी भी दी। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी प्रोटोकॉल नरेश ठाकुर ने सूक्ष्म पर्यवेक्षकों के कार्य के संबंध में एक प्रस्तुतिकरण दिया। इस अवसर पर शिमला जिला के सभी विधानसभा क्षेत्रों के सूक्ष्म पर्यवेक्षक एवं निर्वाचन विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित थे।
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