माल्या 28 दिन के भीतर चुकाए 945 करोड़ रुपए
लंदन -यूके हाई कोर्ट ने विजय माल्या को आदेश दिया है कि वह ब्रिटिश ब्रेवरेजेज कंपनी डिआजियो के 13.5 करोड़ डालर (945 करोड़ रुपए) चुकाए। माल्या को 28 दिन में भुगतान करना होगा। यह मामला डिआजिओ द्वारा माल्या की कंपनी के अधिग्रहण से जुड़ा है। माल्या के वकील ने कहा था कि एग्रीमेंट के वक्त डिआजियो ने मौखिक रूप से भरोसा दिया था कि वह भारत में विवाद सुलझने तक अपनी रकम चुकाने का दावा नहीं करेगा। कोर्ट ने यह दलील खारिज कर दी। फैसले के वक्त माल्या कोर्ट में मौजूद नहीं था। डिआजियो ने माल्या, बेटे सिद्धार्थ और परिवार से संबंधित दो कंपनियों पर भुगतान का दावा किया था। डिआजियो ने फरवरी 2016 में माल्या की कंपनी यूनाइटेड स्प्रिट्स लिमिटेड (यूएसएल) में कंट्रोलिंग हिस्सेदारी खरीदने के लिए रकम चुकाई थी लेकिन वह शेयर एक्सेस नहीं कर पाई। माल्या की यूएसएल के कुछ शेयर ऋण वसूली प्राधिकरण (डीआरटी) ने कब्जे में ले लिए थे। इसी मामले से जुड़े चार करोड़ डालर (280 करोड़ रुपए) के दावे का केस भी चलेगा।
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