हरियाणा में आज थमेगा चुनावी शोर
12 मई को ईवीएम में कैद होगा प्रत्याशियों का भविष्य, प्रशासन ने कसी कमर
चंडीगढ़ – हरियाण में 12 मई को होने वाले चुनाव के लिए हर जिले में शुक्रवार शाम छह तक चुनाव प्रचार की अनुमति ही होगी। सोनीपत की बात करें तो निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डा. शालीन ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार दस मई को शाम छह बजे बंद हो जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों और राजनीति दलों को चुनाव प्रचार के लिए वाहनों व लाउड स्पीकर की अनुमति दी गई है। वह शुक्रवार शाम छह बजे समाप्त हो जाएगी। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक को निर्देश के पालन कराए जाने के सख्त आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि मतदान के दिन सभी प्रत्याशी पूरे संसदीय क्षेत्र में एक वाहन का उपयोग स्वंय कर सकेंगे तथा प्रत्याशी के चुनाव एजेंट को भी पूरे संसदीय क्षेत्र में एक वाहन का इस्तेमाल करने की अनुमति रहेगी। उन्होंने बताया कि चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए है।
मतदान केंद्रों में नो मोबाइल फोन
हरियाणा के सोनीपत जिला मजिस्ट्रेट डा. शालीन ने धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए 12 मई को जिला के सभी मतदान केंद्रों तथा 23 मई को मतगणना केंद्र के 200 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के मोबाईल फोन, कार्ड लैस फोन अथवा वायर लैस सेट लेकर जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है।
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