फंसे कर्ज के समाधान को आरबीआई का नया सर्कुलर

By: Jun 8th, 2019 12:03 am

दिल्ली –भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने फंसे कर्ज के समाधान के लिए नया सर्कुलर जारी किया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 12 फरवरी, 2019 को जारी उसके सर्कुलर को रद्द कर दिया था। 12 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट से रद्द उस सर्कुलर में आरबीआई ने बैंकों के लिए 2,000 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा के लोन के रीपेमेंट में एक दिन की भी देरी पर उसकी समाधान प्रक्रिया (रेजॉलुशन प्लान) या कर्ज पुनर्संगठन शुरू करना अनिवार्य कर दिया था। अब नए सर्कुलर में इस एक दिन के पेमेंट डिफॉल्ट वाली अनिवार्यता खत्म कर दी गई है और कहा गया है कि अगर 2,000 करोड़ रुपए या उससे अधिक के लोन के रीपेमेंट में देरी हुई, तो बैंक 30 दिनों के अंदर उस लोन अकाउंट की समीक्षा करें और लोन डिफॉल्ट होने से पहले रेजॉलुशन प्लान शुरू कर दें।


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App