सवालों के घेरे में ग्रुप-डी के 18218 पदों की भर्ती प्रक्रिया

By: Jun 7th, 2019 12:02 am

पंचकूला  – हरियाणा में ग्रुप डी के 18218 पदों के लिए जारी नियुक्ति प्रक्रिया पर अब हाई कोर्ट की तलवार लटक गई है। इस मामले को लेकर दाखिल याचिका पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पक्ष से हाई कोर्ट असंतुष्ट है। याचिका दाखिल करते हुए सिरसा निवासी दीपक पुरी सहित हरियाणा के विभिन्न जिलों से आवेदकों ने एडवोकेट सुनील कुमार नेहरा के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को नए सिरे से आयोजित करने की अपील की है। याची ने हाई कोर्ट को बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अगस्त, 2018 में ग्रुप डी के 18218 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। इस भर्ती के लिए 10, 11, 17 और 18 नवंबर को परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे गए, जिनके जवाब आईएएस अधिकारी भी न दे पाए। इसके साथ ही परीक्षा 90 अंकों की थी, जिसमें से 25 प्रतिशत सवाल हरियाणा के बारे में पूछे जाने का प्रावधान था। मगर चार दिनों के आठ चरणों में हुई किसी भी परीक्षा में हरियाणा के बारे में 25 प्रतिशत प्रश्न नहीं पूछे गए। इसके साथ ही आठ चरणों में हुई परीक्षा में ऐसे कई प्रश्न थे, जो इन सभी चरणों की परीक्षा में एक जैसे थे। अब याची ने परीक्षा को रद्द करने की और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए जाने की अपील की है। हाई कोर्ट ने प्राथमिक सुनवाई पर बिना नोटिस जारी किए एचएसएससी से उनका पक्ष रखने को कहा था। जब मामले में दोबारा सुनवाई हुई, तो हाई कोर्ट एचएसएससी के पक्ष से असंतुष्ट दिखे। इसके बाद कोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव और एचएसएससी के सचिव को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।


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