कर्नाटक के दो निर्दलीय विधायकों की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

By: Jul 22nd, 2019 11:18 am

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के दो निर्दलीय विधायकों की याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। निर्दलीय विधायकों, आर शंकर और एच नागेश ने सुप्रीम कोर्ट को दी गई अपनी याचिका में कर्नाटक विधानसभा में विश्वासमत पर वोटिंग जल्द कराने की मांग की थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आज सुनवाई करने से इनकार कर दिया। दोनों निर्दलीय विधायकों की याचिका पर अब मंगलवार को सुनवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट से लगाई थी यह गुहार 
विधायकों ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि वह एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार को सोमवार क 5 बजे शाम से पहले विश्वास मत पर वोटिंग संपन्न कराने का आदेश दे। याचिका में कहा गया, ‘सरकार के अल्पमत में रहने के बावजूद विधानसभा में विश्वासमत पर वोटिंग नहीं करवाई जा रही है। दुखद है कि अल्पमत की सरकार को सत्ता में बने रहने की अनुमति दी जा रही है जिसे बहुमत का विश्वास हासिल नहीं है।’ 

सीएम और कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष भी पहुंचे थे SC 
दोनों निर्दलीय विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में अपना याचिका तब दाखिल की जब एक दिन पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी और कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख दिनेश गुंडू राव ने राज्यपाल वाजुभाई वाला पर विधानसभा में बहुमत परीक्षण पर जारी बहस में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। कुमारस्वामी और राव ने अलग-अलग आवेदन तब दिए जब राज्यपाल ने सरकार के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव पर जारी बहस को शुक्रवार को दिन के डेढ़ बजे तक खत्म कर सदन में मतदान करवाने का निर्देश दिया। 

संकट में कर्नाटक सरकार 
गौरतलब है कि कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन के 15 विधायकों के बगावत पर उतर जाने के बाद से कर्नाटक सरकार संकट में आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इन विधायकों को राहत देते हुए कहा था कि इन्हें विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। 


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