पोक्सो एक्ट के तहत पांच साल कैद की सजा

By: Jul 31st, 2019 12:01 am

पंचकूला। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुरुक्षेत्र की अदालत ने बच्ची के साथ अष्लील हरकत करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल की कैद व दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की एवज में छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पुलिस विभाग के प्रवक्ता ने मंगलवार को यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि 20 मई, 2018 को जिला कुरुक्षेत्र के महिला पुलिस थाने में एक महिला ने उसकी लड़की, उम्र नौ साल, के साथ एक लडके द्वारा अश्लील हरकत व जान से मार देने की धमकी बारे शिकायत दर्ज करवाई थी।

 


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