बलात्कार के आरोपी को सात साल की सजा

By: Jul 18th, 2019 12:05 am

नाहन—शादी के नाम पर एक युवती के साथ बलात्कार करने वाले एक आरोपी को विशेष न्यायाधीश सत्र न्यायाधीश सिरमौर देवेंद्र कुमार शर्मा ने जिला सिरमौर के शिलाई तहसील के गांव पिपनौर ग्वाली निवासी शुप्पा राम पुत्र बिशन सिंह को आईपीसी की धारा 376 व पोक्सो एक्ट 4 के तहत दोषी ठहराते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 30 हजार रुपए जुर्माना राशि भी अदा करनी होगी। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामले के बारे में जानकारी देते हुए तथा मामले की पैरवी कर रहे जिला न्यायवादी सिरमौर मोहिंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि दोषी शुप्पा राम पुत्र बिशन सिंह ने 16 सितंबर, 2016 को शिलाई क्षेत्र के दुगाना गांव की एक नाबालिग युवती को शादी का झांसा देकर कफोटा बुलाया। उसके बाद आरोपी युवती को उत्तराखंड के विकासनगर व पांवटा साहिब ले गया। इस दौरान आरोपी ने नाबालिग युवती के साथ पांवटा साहिब में बलात्कार को अंजाम दिया। आरोपी ने घटना को अंजाम देने के बाद युवती को यह कहकर छोड़ दिया कि वह पहले ही शादीशुदा है तथा उसके दो बच्चे हैं। पीडि़ता को पांवटा साहिब बस स्टैंड पर छोड़ने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने जब युवती को पांवटा बस स्टैंड पर रोते बिलखते देखा तो उसे पुलिस थाने पहुंचाया गया तथा इसकी सूचना पीडि़ता के परिजनों को दी गई। जिसके बाद पांवटा पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई आरंभ की। मामले के बारे में जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी एमके शर्मा ने बताया कि इस मामले में तत्त्कालीन एएसआई अशोक कुमार द्वारा पांवटा पुलिस थाने में जांच अमल में लाई गई, जिसके बाद न्यायालय में चालान पेश किया गया। करीब तीन वर्ष की सुनवाई के दौरान 18 गवाहों के बयान लिए गए जिस पर बुधवार को सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार शर्मा ने फैसला सुनाते हुए दोषी शुप्पा राम पुत्र बिशन सिंह को दोषी ठहराते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ-साथ 30 हजार रुपए जुर्माना लगाया है।


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