पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग के नियम तय

By: Aug 4th, 2019 12:15 am

अब निर्धारित होगी पायलट की शैक्षणिक योग्यता और तकनीकी दक्षता

शिमला – हिमाचल में पैराग्लाइडिंग तथा रिवर राफ्टिंग के लिए पायलट की शैक्षणिक योग्यता और तकनीकी दक्षता निर्धारित होगी। इसके अलावा पायलट मेडिकल चैकअप के बाद पैराग्लाइडिंग के लिए अधिकृत होगा। अहम है कि ग्लाइडर तथा राफ्टर की गुणवत्ता का पैमाना तय होगा। इसके बाद ही हिमाचल में पैराग्लाइडिंग तथा रिवर राफ्टिंग की अनुमति प्रदान की जाएगी। पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर हिमाचल की जयराम सरकार ने एयरो स्पोर्ट्स नियम-2004 में संशोधन का खाका तैयार किया है। इसके तहत अब राज्य में रिवर राफ्टिंग व पैराग्लाइडिंग के लिए योग्य व प्रशिक्षित व्यक्ति ही अधिकृत होंगे। हिमाचल सरकार ने साहसिक खेलों में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए नियमों में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके लिए पर्यटकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। इस आधार पर नियमों में संशोधन किया जा रहा है। इसके चलते मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित हुई है, जिसमें मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में साहसिक खेल गतिविधियों को सुनियोजित ढंग से बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बैठक में साहसिक पर्यटन से जुड़ी गतिविधियां पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग और धार्मिक यात्राओं में जोखिमों को कम करने और इस क्षेत्र को और अधिक संगठित करने पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने पैराग्लाडिंग को और अधिक सुरक्षित बनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इस उद्देश्य के लिए मोबाइल ऐप विकसित की जानी चाहिए, जिससे पैराग्लाडिंग पायलटों के उड़ान घंटों को मॉनिटर किया जा सके। बैठक में कठिन ट्रैकिंग रूट्स पर जाने वाले पर्यटकों की सुरक्षा की दृष्टि से जीपीएस ट्रैकिंग बैंड के प्रयोग पर भी बल दिया, ताकि किसी भी आपात स्थिति में राहत व बचाव कार्य को आसानी से किया जा सके।

विकसित हो रही सुविधाएं

अतिरिक्त मुख्य सचिव (पर्यटन) राम सुभग सिंह ने कहा कि प्रदेश में प्रत्येक आयु वर्ग के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। साहसिक पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए प्रदेश में साहसिक खेलों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन खेलों को संचालित करने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं।


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