शिक्षण संस्थानों के पास नशा बेचा, तो कार्रवाई

By: Aug 14th, 2019 12:01 am

पंचकूला – उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने कहा कि तंबाकू नियंत्रण व सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) के तहत शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में धूम्रपान की बिक्री वर्जित है। इसके अलावा धूम्रपान का विज्ञापन लगाना भी गैर-कानूनी है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग इस अधिनियम की पालना के लिए नोडल विभाग है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना भी वर्जित किया गया है और ऐसा करने पर 200 रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान हैं।


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