सदन में हिमाचल अधिवक्ता कल्याण निधि बिल पारित
शिमला – प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक-2019 को पारित कर दिया गया। विधि मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बिल मंगलवार को पेश किया, जोे बुधवार को सदन में ध्वनिमत से पारित हो गया। संशोधन विधयेक में फंड के लिए धनराशि जुटाने को वकालतनामे में स्टांप राशि बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। वकालतनामे में 10 के बदले 25 रुपए, प्रदेश में काम कर रहे वकीलों की मृत्यु पर वित्तीय राशि 1.50 लाख से बढ़ाकर 2.25 लाख करने के अलावा गंभीर बीमारियों से पीडि़त वकील को 25 हजार की जगह एक से दो लाख रुपए देने जैसे प्रावधान किए गए हैं। कांग्रेस विधायक सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि विधेयक को पास करने से पहले सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। उन्होंने कहा कि वकीलों के पास मुंशी हैं, जो उनका 70 फीसदी काम करते हैं। उनके हितों को भी ध्यान में रखना चाहिए।
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