सांसद रामस्वरूप के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

By: Aug 8th, 2019 12:01 am

शिमला – मंडी से सांसद रामस्वरूप शर्मा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता लाभ सिंह ने सांसद रामस्वरूप शर्मा के चुनाव को यह कहकर चुनौती दी थी कि आयकर विभाग ने गैरकानूनी ढंग से सांसद को चार साल की इनकम टैक्स रिटर्न्स भरने की मंजूरी दी। याचिकाकर्ता लाभ सिंह के अनुसार सांसद रामस्वरूप शर्मा ने 2014 से 2018 तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरी थी व आयकर विभाग ने 18 अप्रैल, 2019 को रामस्वरूप शर्मा को देरी से इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अनुमति दी थी। इनकम टैक्स विभाग ने कानून के जरूरी प्रावधानों को दरकिनार करते हुए रामस्वरूप शर्मा को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अनुमति दी थी। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार 19 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को पांच साल में इनकम टैक्स रिटर्न भरना आवश्यक किया था। इसके बाद सांसद रामस्वरूप शर्मा ने आनन-फानन में इनकम टैक्स रिटर्न भरी। मुख्य न्यायाधीश वी रामा सुबह्मनयन व न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने याचिका को तथ्यहीन खारिज कर दी।


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