30 दिन में पास होगा भवन का नक्शा

By: Aug 10th, 2019 12:37 am

हिमाचलियों को सरकार से बड़ी राहत, रेजिडेंशियल-कॉमर्शियल बिल्डिंग के लिए समय सीमा तय, बार-बार के चक्करों से छूटे

शिमला – प्रदेश के लोगों को सरकार ने बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। लोगों को उनके रेजिडेंशियल व कॉमर्शियल भवनों के निर्माण के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि 30 दिन के भीतर उनके भवन का नक्शा पास हो जाएगा। सरकार ने लोगों के लिए यह बहुत बड़ी राहत दी है। बता दें कि पहले यह समय सीमा 60 दिन की थी, लेकिन फिर भी सालों तक चक्कर काटने पड़ते थे, जिसमें शिमला शहर एक बड़ा उदाहरण है, जहां सालों से नक्शे पास ही नहीं हुए हैं। नई व्यवस्था के मुताबिक अब मकान या भवन का काम पूरा हो जाने के बाद व्यक्ति नगर निगम, नगर नियोजन या फिर नगर परिषद के पास जमा करेगा। इस पर यह संबंधित विभाग व्यक्ति को 15 दिन के भीतर कंप्लीशन रिपोर्ट देंगे, जिसकी पहले कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी। इसी के फेर में लोग उलझे रहते थे। इसके साथ प्रदेश के शहरी विकास विभाग ने लोगों की सुविधा के लिए अब ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू कर दिया है, जिसमें वे अपने दस्तावेजों को दर्ज कर अपनी मंजूरियां ले सकते हैं। उन्हें तय समय में इनका स्टेटस पता चलेगा। शहरी विकास विभाग एनओसी की शर्त में भी राहत देगी और इसे भी टाइम बाउंड किया जाएगा। नक्शा पास करने के लिए विभागों से कई तरह के अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की शर्त पहले से चल रही है। नगर नियोजन विभाग इसकी समीक्षा कर रहा है कि इसे किस तरह तय समयावधि में समायोजित किया जाए। इसमें भी लोगों को आने वाले समय में राहत मिल पाएगी। पूरी प्रक्रिया सरल बनाने व टाइम बाउंड करने से विभागीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी। लोग अपने नक्शे जमा करवा देते हैं और उन्हें पास करवाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं।

187 सेवाएं एक्ट के दायरे में

हिमाचल में लोक सेवा गारंटी एक्ट-2011 में अभी तक 26 विभागों की 187 सेवाएं दायरे में लाई गई हैं। इनमें से 72 सेवाएं ऑनलाइन हैं, लेकिन फिर भी इस एक्ट के तहत पूरी तरह से काम नहीं हो रहा है, जिसकी लगातार शिकायतें भी सरकार को मिल रही हैं। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय पर सेवा प्रदान न करने वाले अधिकृत अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।


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