अब धारा 118 की परमिशन ऑनलाइन

By: Sep 14th, 2019 12:35 am

उद्योग विभाग के नॉलेज पार्टनर ने तैयार किया सॉफ्टवेयर

शिमला – हिमाचल में धारा 118 की परमिशन लेने के लिए अब धक्के खाने की जरूरत नहीं, बल्कि घर बैठे ऑनलाइन अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रदेश में धारा 118 की इजाजत लेना निवेशकों को सबसे अधिक मुश्किल है, जिसे कुछ आसान बना दिया गया है। आधिकारिक रूप से इसकी ऑनलाइन अप्रूवल को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लांच करेंगे, मगर मुख्य सचिव डा. श्रीकांत बाल्दी ने इसे अप्रूव कर दिया है। सूत्रों के अनुसार कमेटी ऑफ सेके्रटरी की बैठक में इसे लेकर राजस्व विभाग व उद्योग विभाग ने प्रेजेंटेशन दी। इस सॉफ्टवेयर को उद्योग विभाग की नॉलेज पार्टनर एजेंसी अर्नेस्ट एंड यंग ने बनाया है। इसमें धारा 118 की इजाजत लेने का प्रोसेस नहीं बदला गया है, बल्कि मंजूरी के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति ऑन लाइन फार्म भर सकता है और उसमें मौजूद व्यवस्थाओं पर क्लिक करके पूरी जानकारी को उसमें शामिल कर सकता है। इसके बाद तय समय में निवेशक को ऑनलाइन ही पता चल जाएगा कि उसकी धारा 118 की फाइल कहां है और उस पर क्या फैसला हुआ है। इसके लिए उसे नेताओं या फिर अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। राज्य में निवेश को आसान बनाने के नजरिए से सरकार इस तरह के कदम उठा रही है, ताकि यहां पर जल्द से जल्द, ज्यादा से ज्यादा निवेश हो। इसके लिए नई उद्योग पॉलिसी में भी कई तरह के नए प्रावधान कर राहतें प्रदान की गई हैं।

इसी महीने होगा लोकार्पण

मुख्यमंत्री जल्द ही इसी लांचिंग करेंगे। मुख्य सचिव डा. श्रीकांत बाल्दी इस बावत उनसे चर्चा करेंगे। उन्हें पहले भी इस संबंध में बताया जा चुका है। माना जा रहा है कि इसी महीने सॉफ्टवेयर की लांचिंग करवाई जा सकती है। इसे राजस्व विभाग की वेबसाइट के साथ जोड़ा जाएगा।

समय की बचत होगी

अभी तक आवेदनकर्ता को धारा 118 के तहत जमीन लेने की इजाजत लेने को पहले लिखित रूप में जिलाधीश या फिर उद्योग विभाग को सिंगल विंडो के जरिए इजाजत को अप्लाई करना पड़ता है। इसके बाद बार-बार जिलाधीश कार्यालय के चक्कर, उद्योग विभाग के चक्कर और सचिवालय के दौरे करने पड़ते हैं। इसमें काफी ज्यादा समय लग जाता था, लेकिन अब ऑनलाइन होने से समय की भी भारी बचत होगी।


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