चिट्टे के आरोपी की जमानत याचिका रद्द

By: Sep 22nd, 2019 12:20 am

हमीरपुर सेशन कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

हमीरपुर -सेशन जज हमीरपुर की अदालत ने 32 ग्राम चिट्टे सहित सलासी के रॉयल होटल से गिरफ्तार हुए भाजपा नेता के बेटे के मामले में शनिवार को जमानत पर फैसला सुना दिया है। सेशन कोर्ट  हमीरपुर ने  21 सितंबर को अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी की जमानत याचिका को रद्द कर दिया है। सरकारी पक्ष ने कोर्ट में आरोपी की जमानत का विरोध किया था। बता दें कि सलासी के रॉयल होटल में भाजपा नेता के बेटे के जन्मदिन की पार्टी के दौरान पुलिस ने दबिश देकर कांगड़ा जिला के युवक को चिट्टे सहित गिरफ्तार किया था। बेल एप्लीकेशन पर कोर्ट में पहली सुनवाई 16 सितंबर को हुई थी, जिसमें सरकारी पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था कि आरोपी को जमानत क्यों न दी जाए। एफआईआर नंबर 176/2019 एवं सीआरपीसी की धारा 439 के तहत दायर जमानत याचिका में सरकारी पक्ष ने अपना जवाब माननीय कोर्ट में दायर कर दिया है। माननीय कोर्ट ने 18 सितंबर को आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद ऑर्डर के लिए 21 सितंबर की तारीख निश्चित की थी। शनिवार को आए फैसले के बाद आरोपी को जमानत नहीं मिली है। आपको बता दें कि 18 सितंबर को दो आरोपियों को कड़ी पूछताछ के बाद जब कोर्ट में पेश किया, तो कोर्ट ने उन्हें पहली अक्तूबर तक 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। जमानत रद्द होने के कारण आरोपी को पहली अक्तूबर तक जेल में ही न्यायिक हिरासत में रहना होगा।


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