टेंडर हुए, पर अभी काम नहीं मिलेगा

By: Sep 24th, 2019 12:01 am

स्वां प्रोजेक्ट के टेंडर में एक से अधिक कार्य क्लब के मामले में हाई कोर्ट ने लगाई रोक

गगरेट  – स्वां नदी तटीकरण परियोजना में एक टेंडर में एक से अधिक कार्यों को क्लब करने का मामला कोर्ट में पहुंच गया है। हालांकि प्रदेश उच्च न्यायालय ने टेंडर आमंत्रित करने पर पाबंदी नहीं लगाई है, लेकिन इस मामले की अगली सुनवाई तक वर्क अवार्ड नहीं किए जा सकेंगे।  गौर हो कि प्रदेश की सबसे बड़ी 922 करोड़ रुपए लागत की स्वां नदी तटीकरण परियोजना में सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव द्वारा जारी दिशा-निर्देश को दरकिनार कर खोले गए टेंडर के खेल के बाद मामला अब प्रदेश उच्च न्यायालय में पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि विभाग के विशेष सचिव द्वारा विभिन्न खड्डों की टेंडर प्रक्रिया के समय एक से अधिक कार्य क्लब न किए जाने के दिशा-निर्देशों के बावजूद बाढ़ नियंत्रण विंग ने कुछ खड्डों को क्लब कर टेंडर आमंत्रित कर लिए। इसी के चलते अब कुछ ठेकेदारों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। बता दें कि आईपीएच विभाग के विशेष सचिव ने दो सितंबर को पत्र जारी कर स्वां नदी तटीकरण परियोजना में एक टेंडर में एक से अधिक कार्यों को क्लब कर बड़ा टेंडर लगाने से परहेज करने के निर्देश दिए थे। विशेष सचिव ने परियोजना से संबंधित कानूनी प्रक्रियाओं व वित्त प्रबंधन को लेकर यह भी निर्देश दिया था कि संबंधित अधीक्षण अभियंता पहले से चले कार्यों का विस्तृत वित्त प्रबंधन तैयार करेंगे और कितनी देनदारियां परियोजना के अंत तक हैं, इसका ब्यौरा तैयार करेंगे, लेकिन इस आदेश को दरकिनार करते हुए बाढ़ संरक्षण विंग ने एक से अधिक खड्डें क्लब करके बड़े टेंडर लगा दिए। अब जो टेंडर लगाए गए हैं, उनकी शर्तों को महज चार या पांच ठेकेदार ही पूरा करते हैं, जबकि अन्य ठेकेदार, जो पहले से इस परियोजना में काम कर रहे थे, वे टेंडर प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। इससे खफा कुछ ठेकेदार उच्च न्यायालय की शरण में चले गए हैं। ठेकेदारों की दलील है कि चंद लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ही इस प्रक्रिया को अपनाया गया है। उधर, स्वां नदी तटीयकरण परियोजना के अधीक्षण अभियंता अविंदर सिंह चड्डा का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा गठित हाई पावर कमेटी के दिशानिर्देश पर ही ये टेंडर लगाए गए हैं। टेंडर प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती गई है।


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