तिहाड़ भेजे चिदंबरम

By: Sep 6th, 2019 12:06 am

आईएनएक्स मीडिया केस में 14 दिनों कीन्यायिक हिरासत में पूर्व वित्त मंत्री

नई दिल्ली – अब तक सीबीआई की हिरासत में मौजूद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की रातें अब तिहाड़ जेल में कटेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदंबरम को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विशेष अदालत ने कहा है कि भूतपूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को अलग सैल में रखा जाए। उन्हें जेड सिक्योरिटी प्राप्त है, इसलिए जेल में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध हों। इसी बीच चिदंबरम के वकीलों ने कोर्ट में आवेदन दिया कि चिदंबरम ईडी के समक्ष सरेंडर करना चाहते हैं। इस मामले में कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। इस पर 12 सितंबर को सुनवाई होगी। गौर हो कि स्पेशल जज अजय कुमार कुहाड़ ने चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल की उस दलील को खारिज कर दिया कि उनके मुवक्किल को न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा जाना चाहिए। चिदंबरम की तरफ से उनके वकील सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि जहां तक सीबीआई की बात है तो मुझे (पी चिदंबरम) न्यायिक हिरासत में क्यों भेजा जाना चाहिए? उन्होंने (सीबीआई) सभी सवाल पूछ लिए हैं। मैं ईडी की कस्टडी में जाना चाहता हूं। मुझे न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा जाना चाहिए। सिब्बल ने न्यायिक हिरासत का विरोध करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल पर जांच को प्रभावित करने या उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने का कोई आरोप नहीं है। वह आईएनएक्स मीडिया से संबंधित मनी लांड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में जाने के लिए तैयार हैं। हालांकि कोर्ट ने उनकी कोई दलील नहीं मानी और चिंदबरम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजने के आदेश दे दिए। इससे पहले दिन में सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी से अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया। चिदंबरम की याचिका को खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि आमतौर पर आर्थिक अपराधों में अग्रिम जमानत नहीं दी जाती है। तथ्यों और परिस्थितियों पर ध्यान रखते हुए यह केस अग्रिम जमानत के लिए उपयुक्त नहीं है। शीर्ष अदालत ने चिदंबरम को करारा झटका देते हुए कहा कि जांच एजेंसी को उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन के लिए पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। इस स्टेज पर अग्रिम जमानत दिए जाने से केस प्रभावित होगा। चिदंबरम को 21 अगस्त को हुई उनकी गिरफ्तारी के बाद से पांच बार में 15 दिन की सीबीआई हिरासत में रखा गया था। एयरसेल-मैक्सिस केस में चिदंबरम-बेटे को जमानत ः गुरुवार सुबह पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस डील में जमानत दे दी थी। एयरसेल-मैक्सिस मामले की जांच ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) और सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) कर रही है। पिता-पुत्र को राहत देते हुए जिला और सत्र न्यायाधीश ओपी सैनी ने दोनों को एक-एक लाख रुपए का निजी मुचलका भरने का निर्देश दिया। 3500 करोड़ रुपए की इस डील में जमानत मिलने से चिदंबरम को मामूली राहत जरूर मिली थी, लेकिन दूसरे केस में उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया।

सोने को लकड़ी का तख्त, ओढ़ने को कंबल

तिहाड़ जेल मुख्यालय से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि चिदंबरम के लिए जेल में कोई खास इंतजाम नहीं होंगे। चूंकि चिदंबरम की उम्र 70 साल के आसपास है। लिहाजा कानूनन उन्हें जेल नंबर-एक की सैल में बंद किया जाएगा। साथ ही सोने के लिए उन्हें लकड़ी का तख्त दिया जाएगा। साथ ही उन्हें कंबल भी जेल की तरफ से मुहैया कराया जाएगा। एयरकंडीशनर और गद्दे के इंतजाम का जेल मैनुअल में कहीं कोई जिक्र नहीं है।

सर! मेरे लिए वेस्टर्न टॉयलट का इंतजाम करवा दीजिए

कोर्ट ने जैसे ही पी चिदंबरम को तिहाड़ जेल भेजने का आदेश, तभी उन्होंने न्यायाधीश से कहा कि सर! मेरे लिए वेस्टर्न टॉयलट का इंतजाम करवा दीजिए। इसके साथ ही चिदंबरम ने खराब सेहत की बात कही तो जज साहब ने आदेश दिया कि जेल में उन्हें जरूरत की सारी दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी।


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