धोखाधड़ी केस में जमानत अर्जी रद्द

By: Sep 22nd, 2019 12:20 am

ऊना में शराब ठेकेदारों के एक्साइज विभाग के साथ किए धोखे पर कोर्ट ने सुनाया फैसला, छानबीन में जुटी विजिलेंस

ऊना -आबकारी एवं कराधान विभाग ऊना में शराब ठेकेदारों द्वारा किए गए धोखाधड़ी मामले में तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी रद्द कर दी है। शराब ठेकेदारों द्वारा एक्साइज विभाग के साथ किए गए धोखाधड़ी के मामले में शनिवार ऊना में अदालत में अंतरिम जमानत पर फैसले में अदालत ने तीनों आरोपियों की अंतरिम जमानत स्थायी नहीं की है। न्यायालय द्वारा दी गई जमानत की अर्जी को रद्द कर दिया गया है। शनिवार को इस मामले को लेकर न्यायालय में सुनवाई की गई। लेकिन मामले में संलिप्त आरोपी अदालत में उपस्थित नहीं थे। हालांकि इन आरोपियों को विजिलेंस द्वारा गिरफ्तार किया जाना है, लेकिन तीनों आरोपी गिरफ्तारी से बच रहे हैं। यह तीनों आरोपी अपने ठिकानों से गायब हैं। इसके चलते अभी तक यह आरोपी विजिलेंस गिरफ्त से दूर हैं। उल्लेखनीय है कि ऊना में आबकारी एवं कराधान विभाग में धोखाधड़ी मामला सामने आया था। शराब ठेकेदार के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। वहीं, आबकारी एवं कराधान विभाग की ओर से मामला जांच के लिए विजिलेंस को सौंपा गया था। वहीं, इस मामले में संलिप्त आरोपियों द्वारा टैंपरेरी जमानत ली गई थी। इस मामले को लेकर शुक्रवार को भी सुनवाई हुई, लेकिन इस दिन न्यायालय द्वारा जमानत अर्जी से संबंधित मामला सुरक्षित रखा था। अब शनिवार को न्यायालय में सुनवाई के दौरान इन आरोपियों की जमानत अर्जी रद्द कर दी गई है। वहीं, अब विजिलेंस इन आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए उनकी तलाश में जुट गई है। उधर, इस बारे में एएसपी ऊना विजिलेंस सागर चंद्र ने बताया कि धोखाधड़ी मामले को लेकर न्यायालय में सुनवाई के दौरान आरोपियों की जमानत अर्जी रद्द कर दी गई है।


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