पंजाब में अभी नहीं लागू नया व्हीकल एक्ट

By: Sep 3rd, 2019 12:01 am

चंडीगढ़ -केंद्र सरकार की ओर से जारी किया गया नया मोटर व्हीकल एक्ट-2019 के तहत हिमाचल में अभी जुर्माना लागू नहीं होगा। इस एक्ट में जुर्माने में दस गुणा तक इजाफा किया गया है। हिमाचल सरकार के यातायात विभाग के शिमला से अतिरिक्त आयुक्त यातायात की ओर से व पंजाब सरकार ने एक नोट जारी किया गया है। यातायात विभाग को इस नए मोटर व्हीकल एक्ट-2019 के बारे में कई प्रकार के सवाल प्राप्त हुए हैं, इसलिए हिमाचल व पंजाब सरकार ने पहले जो यातायात के नियम लागू किए हैं, उन्हें ही बरकरार रखा जाएगा। जब तक हिमाचल प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के नए मोटर एक्ट-2019 का नोटिफिकेशन जारी नहीं करती, तब तक हिमाचल प्रदेश में पुराना यातायात कानून ही लागू रहेगा। पुलिस अधीक्षक मोनिका ने बताया केंद्र सरकार के नए यातायात कानून को हिमाचल सरकार ने अभी लागू नहीं किया है, इसी तरह पंजाब के कार्यवाहक  डीजीपी यातायात ने जिले के सभी एसएसपी को पत्र लिख कर सूचित किया है कि जब तक पंजाब सरकार या स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर चंडीगढ़ द्वारा सूचना या पत्र नहीं आता, तब तक पुराना यातायात कानून ही लागू रहेगा। यातायात कानून को लेकर वाहन चालक सहमे हुए हैं, क्योंकि इसमें जरा सी चूक होने पर भारी जुर्माना वसूला जाएगा। हालांकि हादसों को रोकने के लिए यह कारगर साबित होगा।  इसी तरह कई शहरों मे अभी नया कानून लागू नहीं किया है। नए अधिनियम के तहत जुर्माने की राशि के अनुसार धारा 177 (सामान्य उल्लंघन) के तहत पूर्व में जुर्माना 100 रुपए था उसे अब 500 रुपए कर दिया गया है।


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