पत्नी का दूसरे शख्स से अफेयर मानसिक उत्पीड़न

By: Sep 21st, 2019 12:02 am

चंडीगढ़ – पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने एक केस में टिप्पणी करते हुए कहा कि महिला का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अफेयर उसके पति के साथ मानसिक उत्पीड़न के दायरे में आता है। इस आधार पर वह शादी को तोड़ने का हकदार भी है। जस्टिस राजन गुप्ता और जस्टिस मंजरी नेहरू कौल की डिविजन बेंच ने कहा कि अगर इसे क्रूरता नहीं माना जाएगा, तो क्रूरता की असली परिभाषा क्या होगी, कोर्ट को भी इसका अंदाजा नहीं है। कोर्ट ने महिला की याचिका खारिज करते हुए यह फैसला दिया। महिला ने गुरुग्राम फैमिली कोर्ट के शादी को भंग करने के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी। शादी को इस आधार पर तोड़ने का फैसला सुनाया गया कि महिला का किसी और शख्स के साथ अफेयर था और इसके चलते पति तनाव में था।


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