पौंग विस्थापितों की सुरक्षा राजस्थान की जिम्मेदारी
धर्मशाला – उच्च न्यायालय शिमला ने पौंग बांध विस्थापित, जो कि अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके पक्ष में महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इसके तहत हाई कोर्ट ने राजस्थान सरकार, सचिव व पुलिस विभाग को निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता अश्वनी कुमार शर्मा को एक माह के भीतर जिला गंगानगर तहसील विजयनगर में मुरब्बा आबंटित किया जाए। साथ ही एसपी गंगानगर और मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को निर्देश जारी किए हैं कि वे विस्थापितों की जान-माल की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी संभालें। गौरतलब है कि राजस्थान सरकार द्वारा पौंग बांध विस्थापितों के लिए जिला गंगानगर की आरक्षित भूमि में आबंटन नियम-1972 के तहत प्रक्रिया चलाई जा रही है, लेकिन 1992 में संशोधन करके विस्थापितों के लिए आरक्षित भूमि को भू-माफिया के हवाले ही कर दिया गया है। वर्षोंं से विस्थापितों को भूमि ही प्रदान नहीं की जा रही है। प्रदेश पौंग बांध विस्थापित समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामपाल वर्मा, अध्यक्ष तीर्थ राम शर्मा व अश्वनी कुमार का कहना है कि अन्य लोगें को भी अब भूमि मिलने की उम्मीद जगी है।
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