मंत्रियों-अफसरों की गाडि़यों के हूटरों पर हाई कोर्ट गंभीर

By: Sep 26th, 2019 12:30 am

शिमला – हिमाचल सरकार में अहम पदों पर आसीन अधिकारियों और मंत्रियों द्वारा गाडि़यों में सायरन या हूटर का प्रयोग किए जाने को हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी और न्यायाधीश ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने राज्य के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव परिवहन और सचिव गृह को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने उक्त आदेश पारित किए। एसोसिएशन ने अदालत के ध्यान में लाया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार गाडि़यों में सायरन या हूटर का इस्तेमाल किया जाना गैरकानूनी है, जबकि राज्य सरकार के अहम पदों पर आसीन अधिकारियों और मंत्रियों की गाडि़यां सायरन या हूटर के साथ सड़कों पर दौड़ती है। प्रार्थी एसोसिएशन ने दलील दी है कि जिस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने अपनी तीन-तीन कारों  में सायरन या हूटर लगा रखा हो, उससे क्या अपेक्षा रखी जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों कि अनुपालना कि जाए। प्रार्थी एसोसिएशन ने अदालत को बताया कि सूचना के अधिकार के तहत ली गई जानकारी से पता लगा है कि सचिवालय की42 गाडियों में सायरन और हूटर लगाया गया है। इनमें से तीन गाडि़यां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की हैं। प्रार्थी एसोसिएशन ने अदालत से गुहार लगाई है कि राज्य के मुख्य सचिव को आदेश दिए जाएं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना करते हुए इन सभी गाडि़यों के सायरन या हूटर तुरंत प्रभाव से हटाए जाएं। इनका प्रयोग किसी भी ओहदे वाले व्यक्ति द्वारा किया जाना गैर कानूनी करार दिया जाए। मामले की आगामी सुनवाई 22 अक्तूबर को निर्धारित की गई है।


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