मंत्री की सिफारिश पर ट्रांसफर रद्द
हाई कोर्ट ने मंडी के स्कूल प्रिंसीपल के तबादले पर लगाई रोक
शिमला – प्रदेश हाई कोर्ट ने आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की सिफारिश पर किए गए तबादला आदेश रद्द कर दिए हैं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ब्रांग धर्मपुर जिला मंडी के प्रधानाचार्य ने याचिका के माध्यम से तबादला आदेशों को चुनौती दी थी। प्रार्थी के अनुसार आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के चार जुलाई को जारी डीओ नोट को आधार बनाकर उसे मौजूदा स्थान से 400 किलोमीटर दूर सिरमौर जिला के शडि़यार में भेज दिया गया। न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी व न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने यह पाया कि स्थानांतरण आदेश आईपीएच मंत्री द्वारा जारी डीओ नोट के आधार पर किया गया है, जबकि हाई कोर्ट द्वारा विभिन्न मामलों में पारित निर्णयों के दृष्टिगत डीओ नोट के आधार पर जारी स्थानांतरण आदेश कानूनन मान्य नहीं हैं। प्रार्थी के अनुसार उसने सितंबर, 1994 में शिक्षा विभाग में बतौर लेक्चरर सेवाएं शुरू कीं और अभी तक लगभग 11 विभिन्न स्थानों पर सेवाएं दीं। 25 जुलाई को उन्हें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ब्रांग, धर्मपुर, जिला मंडी वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शडियार जिला सिरमौर के लिए स्थानांतरित किया गया था। प्रार्थी के अनुसार आईपीएच मंत्री ने प्रधानाचार्य नेक राम को उनके स्थान पर एडजस्ट करने की मंशा से उन्हें 400 किलोमीटर दूर भेजा। न्यायालय ने मामले के रिकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात यह पाया कि इस स्थानांतरण के लिए डीओ नोट शिक्षा सचिव को भेजा गया था। न्यायालय ने यह पाया कि स्थानांतरण आदेश पूरी तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते किए गए हैं। हाई कोर्ट द्वारा पारित निर्णय के मुताबिक इस तरह के स्थानांतरण आदेशों को कानूनी तौर पर कोई मान्यता नहीं है। न्यायालय ने स्थानांतरण आदेशों को कानून के विपरीत पाते हुए रद्द कर दिया है।
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