रेप के आरोपी को कैद
पांवटा में तीन वर्ष पूर्व किया था युवती का शोषण
नाहन –बलात्कार के करीब तीन वर्ष पुराने एक मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश नाहन देवेंद्र कुमार सिंह ने मामले के दोषी सन्नी कुमार पुत्र रामस्वरूप निवासी वार्ड नंबर एक पांवटा साहिब को दोषी करार देते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 20 हजार रुपए का जुर्माना भी अदा करना होगा। जुर्माना न अदा करने की सूरत में दोषी को छह महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी नाहन एमके शर्मा ने बताया कि पांवटा साहिब के वार्ड नंबर एक निवासी पवन कुमार ने पुलिस थाना पांवटा साहिब में शिकायत दर्ज करवाई थी कि दोषी सन्नी कुमार ने पहली दिसंबर, 2016 को उनकी बेटी को शादी का झांसा देकर घर से भगाया। इस दौरान आरोपी ने पीडि़ता के साथ शारीरिक शोषण भी किया। जिला न्यायवादी ने बताया कि मामला पुलिस के संज्ञान में लाने के बावजूद जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो 20 दिसंबर, 2016 को तत्त्कालीन पुलिस अधीक्षक सिरमौर सौम्या सांबशिवन के पांवटा दौरे के दौरान शिकायतकर्ता उषा ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष इस मामले को उठाया। इस दौरान शिकायतकर्ता ने पुलिस अधीक्षक को बताया कि दोषी युवक उनकी बेटी को उत्तराखंड के डोईवाला, दुधली, देहरादून व प्रेमनगर आदि स्थानों पर ले गया था। पीडि़ता का एक जनवरी, 2017 को पांवटा अस्पताल में मेडिकल करवाया गया तथा पुलिस में बयान दर्ज किए गए। पीडि़ता के बयान न्यायालय में भी दर्ज किए गए थे। पीडि़ता ने शिकायत में कहा था कि आरोपी ने उसके साथ शारीरिक दुराचार भी किया है। इस मामले में पांवटा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी तथा मामले की छानबीन तत्कालीन उपनिरीक्षक पांवटा पुलिस थाना बलवंत द्वारा की गई थी। मामले की पैरवी के दौरान 11 गवाहों के बयान कलमबद्ध किए गए। पीडि़ता की ओर से जिला न्यायवादी एमके शर्मा द्वारा सरकारी पक्ष न्यायालय में रखा गया, जिस पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार सिंह ने दोषी को सलाखों के पीछे भेजा।
Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also, Download our Android App