समय पर सूचना न देने पर 5000 रुपए जुर्माना
बालीचौकी – सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना को समय पर न देने पर राज्य सूचना आयुक्त शिमला हिमाचल प्रदेश ने जनसूचना अधिकारी व ग्राम पंचायत सचिव को 5000 रुपए जुर्माना ठोंक दिया। जानकारी के मुताबिक विकास खंड बालीचौकी की ग्राम पंचायत पंजाई से हेमराज ने सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत गर्त वर्ष 15 दिसंबर को पंचायत में हुए विकास कार्यों की सूचना मांगी थी। सूचना अधिकारी व पंचायत सचिव ने समय पर सूचना नहीं दी तो उन्होंने प्रथम अपील विकास खंड अधिकारी बालीचौकी को की, लेकिन फिर सूचना नहीं मिली। उसके बाद हेमराज ने दूसरी अपील राज्य सूचना आयुक्त शिमला को की। तीन सितंबर को राज्य सूचना आयुक्त ने पंचायत सचिव को 5000 रुपए जुर्माना किया व 15 दिनों में सूचना देने को कहा, पर पंचायत सचिव व जन सूचना अधिकारी ने अभी तक भी सूचना नहीं दी है। इस बाबत हेमराज ने राज्य सूचना आयुक्त को एक बार फिर शिकायत की है। उधर, विकास खंड अधिकारी बालीचौकी चेतराम का कहना है कि पंचायत सचिव ने कहा है कि जब तक उन्हें लिखित में नहीं मिलता है, तब तक वह सूचना व जुर्माना नहीं देंगे।
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