सिद्धि विनायक सेवामंडल ट्रस्ट शिमला को नोटिस

By: Sep 19th, 2019 12:01 am

शिमला – प्रदेश उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेशों के बावजूद ध्वनि प्रदूषण फैलाने के मामले में उच्च न्यायालय ने सिद्धि विनायक सेवा मंडल ट्रस्ट शिमला के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कारवाई चलाई। यह आदेश न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने ध्वनि प्रदूषण से जुड़ी याचिका की सुनवाई के दौरान पारित किए। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय को बताया गया कि गणेश चतुर्थी के त्योहार के दौरान पिछले 10 सालों से ध्वनि प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, जिसको रोकने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एसपी व  जिलाधीश द्वारा कोई जहमत नहीं उठाई गई। न्यायालय ने जिलाधीश शिमला, पुलिस अधीक्षक व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश जारी किए हैं कि वे अपने शपथ पत्र के माध्यम से न्यायालय को बताएं कि उन्होंने सिद्धि विनायक सेवा मंडल शिमला द्वारा गणेश चतुर्थी के दौरान पैदा किए ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए क्यों कदम नहीं उठाए। मामले पर सुनवाई 25 सितंबर को होगी।


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