सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट को शर्तों का खाका जारी

By: Sep 18th, 2019 12:30 am

परियोजनाओं के लिए अधिकतम 112 आवेदन ही होंगे मंजूर, नौ से शुरू होगा दौर

शिमला – प्रदेश सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। हिमाचल प्रदेश में 28 मेगावाट सौर ऊर्जा के दोहन हेतु हिम ऊर्जा द्वारा एक और योजना को विज्ञाप्ति किया गया है, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा भी स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। योजना के अंतर्गत कम से कम 250 किलोवाट और अधिकतम 500 किलोवाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जाएगी। प्रोजेक्टों की स्थापना निजी भूमि पर होगी, जो संभवतः बिजली बोर्ड के सब-स्टेशन या वहां से गुजर रही 11 केवी, 22 केवी लाइन के समीप हों। यदि उपलब्ध निजी भूमि सब स्टेशन से दूर हो तो इस स्थिति में लाइन बिछाने का खर्च एवं विद्युत हानि आवेदक को वहन करनी होगी। अधिसूचना जारी होने के उपरांत इन परियोजनाओं की स्थापना हेतु आवेदन/प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए स्थायी हिमाचली निवासी व्यक्तिगत तौर पर आवेदन के लिए पात्र हैं। पार्टनरशिप फर्म तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां भी आवेदन कर सकती हैं, बशर्ते इनमें स्थायी हिमाचलियों का शेयर 100 प्रतिशत हो। प्रार्थी/आवेदक को आवेदन पत्र के साथ पांच हजार रूपये आवेदन शुल्क हिम ऊर्जा के खाते में जमा करना होगा। आवेदन केवल ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे, जिन्हें हिम ऊर्जा की वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। आवेदन करने की प्रक्रिया तथा अन्य औपचारिकताओं की विस्तृत जानकारी हिम ऊर्जा की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन नौ अक्तूबर से 23 अक्तूबर तक प्राप्त किए जाएंगे। आबंटित की जाने वाली कुल क्षमता केवल 28 मेगावाट है, जिसके लिए कम से कम 56 और अधिकतम 112 आवेदन स्वीकार किए जा सकते हैं। जांच के उपरांत योग्य आवेदकों को आबंटन पत्र जारी होंगे। राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड इन परियोजनाओं से उत्पादित ऊर्जा को राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा आबंटन की तिथि के समय निर्धारित क्रय दर पर अनिवार्य तौर पर क्रय करेगी। प्रति मेगावाट स्थापना लागत चार करोड़ रुपए के करीब आएगी।

एक अर्जी पर एक प्रोजेक्ट

एक आवेदक को केवल एक परियोजना आबंटित की जाएगी। यदि आवेदक व्यक्तिगत तौर पर या पार्टनरशिप फर्म/प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के माध्यम से एक से अधिक परियोजनाओं के लिए आवेदन करता है, तो उस स्थिति में उसका कुल शेयर 500 किलोवाट से अधिक नहीं होना चाहिए। परियोजना आबंटित होने पर आबंटी हिमाचल या भारत सरकार की किसी भी स्कीम के तहत ऋण ले सकता है।


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