हाई कोर्ट ने बुलाए मुख्य अरण्यपाल
शिमला – प्रदेश हाई कोर्ट ने वन विभाग के अतिरिक्त सचिव एवं मुख्य अरण्यपाल को कोर्ट के आदेशों की अनुपालना न करने पर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। वरिष्ठ न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं व गुलाब सिंह द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के बाद ये आदेश पारित किए। मामले के अनुसार हाई कोर्ट ने वर्ष 2010 में पारित आदेशों के तहत वन विभाग को आदेश दिए थे कि वह याचिकाकर्ताओं को काम होने की एवज में लगातार नौकरी पर रखें। वन विभाग ने याचिकाकर्ताओं को काम उपलब्ध होने के बावजूद नौकरी पर नहीं रखा। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि वन विभाग में काम उपलब्ध है, परंतु विभाग जानबूझकर कर उन्हें नौकरी पर वापस नहीं रख रहा है और इस तरह विभाग ने कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की है। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के बाद 14 अगस्त, 2019 को वन विभाग से शपथ पत्र के माध्यम से इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। हाई कोर्ट ने विभाग द्वारा दायर शपथ पत्र से असंतुष्टि जताते हुए ये आदेश जारी किए हैं। मामले पर सुनवाई तीन अक्तूबर को होगी।
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