आदेश न मानने पर असिस्टेंट प्रोफेसर टर्मिनेट

By: Oct 3rd, 2019 12:01 am

कृषि विश्वविद्यालय में वार्डन का अतिरिक्त कार्यभार न संभालने पर रिन्यू नहीं हुआ कांट्रैक्ट

पालमपुर – प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के इतिहास में अपने तरह के पहले मामले में एक असिस्टेंट प्रोफेसर का कांट्रैक्ट रिन्यु न करते हुए प्रबंधन ने उनको टर्मीनेट किए जाने के आदेश जारी किए हैं। इस महिला पशु चिकित्सक को प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के वैटरिनरी कालेज के वैटरिनरी एनॉटमी विभाग में जून 2017 से कांट्रैक्ट आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति मिली थी। जानकारी के अनुसार संबंधित अधिकारी पर विश्वविद्यालय प्रबंधन के आदेश न मानने का आरोप लगाया गया है।  विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण अधिकारी ने सात जनवरी को डा. दिव्या गुप्ता को पार्वती छात्रावास की वार्डन के अवकाश के दौरान वार्डन पद पर सेवाएं देने के निर्देश दिए गए। नौ जनवरी को डा. दिव्या गुप्ता ने पारिवारिक कारणों के चलते ये सेवाएं देने में असमर्थता जताई और मामले पर पुनर्विचार का आग्रह किया। डा. दिव्या गुप्ता को दस जनवरी को एक छात्रावास का इंडिपेंडेंट चार्ज देते हुए तुरंत प्रभाव से सेवाएं शुरू करने को कहा गया। उनको इसके लिए 17 जनवरी तक का समय अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। ऐसे न करने पर 22 अप्रैल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसके जवाब में संबंधित वैज्ञानिक ने 25 अप्रैल को दिए गए जवाब में निवास उपलब्ध न होने की बात कही। जानकारी के अनुसार 16 सितंबर को डा. दिव्या गुप्ता ने कुलपति के समक्ष अपना पक्ष रखा और कुलपति की ओर से वार्डन का कार्यभार संभालने के बाद उनको नियमानुसार रहने का स्थान उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया गया। इसके बावजूद डा. दिव्या पारिवारिक कारणों का हवाला देकर वार्डन की सेवाएं देने में असमर्थता जताती रहीं। अंततः कुलपति ने इस सारे मामले का संज्ञान लेते हुए इसे अनुशासनहीनता के दायरे में रखा। सीनेटर डा. प्रदीप कुमार ने इस मामले में विवि प्रबंधन के फैसले को कठोर बताया है। वहीं, वेटरिनरी कालेज प्राध्यापक संघ वासता के सचिव डा. प्रदीप कुमार के अनुसार इस मसले पर कुलपति से बात करेगा।

अतिरिक्त समय की अदायगी

13 जून, 2019 के बाद से डा. दिव्या गुप्ता का कांट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया गया। इसके बावजूद 14 जून से लेकर सेवाएं देने की तिथि तक नियमानुसार उनका मानदेय अदा किया जाएगा।


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