एनडीपीएस एक्ट संशोधन पर जल्द लें फैसला

By: Oct 15th, 2019 12:01 am

प्रदेश सरकार ने विधेयक को मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा रिमाइंडर

शिमला – प्रदेश सरकार ने एनडीपीएस एक्ट-1985 में संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान करने के लिए केंद्र को रिमाइंडर भेजा है। पिछले साल सरकार ने विधानसभा में विधेयक पारित किया था, जिसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा गया था। इसे करीब डेढ़ साल से मंजूरी नहीं मिली है। इसे देखते हुए राज्य गृह विभाग ने गृह मंत्रालय भारत सरकार को मंजूरी के लिए रिमाइंडर भेजा है। गौर हो कि जयराम सरकार ने सत्ता में आते ही नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए इस कानून में संशोधन करने की कवायद शुरू की थी। बता दें कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोटॉपिक सबस्टांस यानी एनडीपीएस एक्ट-1985 में संशोधन कर नशे को रोकने के लिए कड़े प्रावधानों के साथ अधिनियमित किया गया है। इसमें अपराधी को न्यूनतम 10 साल के कारावास की सजा का प्रावधान है और इसे 20 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ-साथ एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा है, जिसे दो लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी से प्राप्त संपत्तियों को जब्त करने का प्रावधान करके अधिनियम को संशोधित किया गया है। बता दें कि राज्य सरकार महाराष्ट्र में लागू ठोस कानून का अध्ययन कर उसे हिमाचल में भी लागू करने की तैयारी में हैं। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र सरकार ने 1999 में मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट बनाया था। वर्ष 2002 में दिल्ली सरकार ने भी इसे लागू कर दिया।

मकोका में इस तरह है सजा का प्रावधान

* किसी आरोपी के खिलाफ  तभी मुकदमा दर्ज होगा, जब 10 साल के दौरान वह कम से कम दो संगठित अपराधों में शामिल रहा हो। संबंधित अपराध में कम से कम दो लोग शामिल होने चाहिएं।

* यदि पुलिस 180 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं करती, तो आरोपी को जमानत मिल सकती है।

* मकोका के तहत पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 180 दिन का वक्त मिल जाता है, जबकि आईपीसी के प्रावधानों के तहत यह समय सीमा सिर्फ 60 से 90 दिन है।

* मकोका के तहत आरोपी की पुलिस रिमांड 30 दिन तक हो सकती है, जबकि आईपीसी के तहत यह अधिकतम 15 दिन होती है।

* इस कानून के तहत अधिकतम सजा फांसी है, वहीं न्यूनतम पांच साल जेल का प्रावधान है।


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