फूड बिजनेस आपरेटर के लिए लाइसेंस जरूरी
पंडोह-पंडोह में फोस्टेक खाद्य फूड सेफ्टी सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के अंतर्गत ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। इसमें पंडोह के करीब 58 ढाबा, होटल मालिक रेस्टोरेंट, संचालक एवं कामगार शामिल हुए। इस दौरान विभाग के अधिकारियों ने मिलावटी मसाले, हल्दी, चाय पत्ती, दूध, पनीर, मिठाइयां व खाद्य पदार्थों की पहचान के बारे में बताया गया। गौरतलब है कि सभी ढाबा, होटल, रेस्टोरेंट संचालकों को ट्रेंड स्टाफ व कामगार रखने चाहिएं। सभी कामगारों को इस मौके पर जागरूक भी किया गया। इस दौरान सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त अनिल शर्मा व फूड सेफ्टी अधिकारी खेम सिंह मौजूद रहे। खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त अनिल शर्मा द्वारा संचालकों और कामगारों को एफएसएसएआई एक्ट की विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि इस एक्ट के अंतर्गत सख्त जुर्माना और सजा का प्रावधान है। इस दौरान हाईजीन संबंधी कार्यों पर भी संचालकों व कामगारों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण संबंधी सभी फूड बिजनेस आपरेटर (एफबीओ) के लिए लाइसेंस अनिवार्य है। रेहड़ी , फड़ी वालों को ट्रेनिंग फ्री में दी जा रही है। इस अवसर पर पंडोह व्यापार मंडल के चेयरमैन बीआर सकलानी, पूर्व प्रधान मोहिंद्र पाल सिंह, महासचिव अशवनी सकलानी मौजूद थे।
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