मोटर व्हीकल एक्ट पर फैसला जल्द

By: Oct 31st, 2019 12:02 am

सरकार कम कर सकती है जुर्माना राशि, सचिवालय में हलचल तेज

शिमला –केंद्र सरकार के मोटर व्हीकल एक्ट को हिमाचल में लागू करने के संबंध में कैबिनेट जल्द निर्णय लेगी। सूत्रों के अनुसार अगली कैबिनेट बैठक में इस पर प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसमें सरकार जुर्माने की राशि को कम कर सकती है। सचिवालय के स्तर पर इसे लेकर हलचल शुरू हो चुकी है। अभी सरकार इन्वेस्टर मीट में व्यस्त हो गई है, जिसके बाद होने वाली कैबिनेट में यह प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसके लिए विभाग को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। परिवहन विभाग नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने से पहले प्रदेश भर में जागरूकता अभियान चलाएगी और लोगों को बताया जाएगा कि यातायात नियमों की उल्लंघना पर क्या हो सकता है। स्कूली छात्रों और विभिन्न गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर यह अभियान चलेगा। इसमें लोगों को नए मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा कार्यशालाओं का भी आयोजन होगा। नए मोटर व्हीकल एक्ट-2019 के नए नियम के मुताबिक नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25 हजार रुपए का जुर्माना और गाड़ी का पंजीकरण रद्द होगा। बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने पर 500 से 1500 जुर्माने का प्रावधान है,  पहले यह जुर्माना 100 से 300 रुपए तक वसूला जाता था। प्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर वाहन चालकों में खासा भय है। लोग नए नियमों के चलते पहले से इनकी अनुपालना के लिए जागरूक हो रहे हैं। बिना सीट बैल्ट के यहां पर वाहन चलाने पर बड़ा जुर्माना लगेगा, इसे लेकर लोग सतर्क हैं। इस पर कई सवाल भी उठ रहे हैं, जिसे लेकर खुद सरकार  का परिवहन विभाग अध्ययन कर रहा है।

कोई जल्दबाजी नहीं

परिवहन विभाग के प्रधान सचिव जेसी शर्मा के अनुसार एक्ट को लागू करने में किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं है। विभाग को कैबिनेट मैमो बनाने को कहा गया है। प्रावधानों को लेकर कैबिनेट ही निर्णय लेगी।


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