यूटी में बिना होलोग्राम के शराब बेचने पर लगाया जुर्माना

By: Oct 2nd, 2019 12:02 am

चंडीगढ़ – चंडीगढ़ के सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त राकेश पोपली ने आबकारी नीति के उल्लंघन के लिए सेक्टर-17 में स्थित होटल जेम्स प्लाजा पर दो लाख रुपए और एलांते मॉल में स्थित मिनिस्टरी आफ  बार एंड एक्सचेंज पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया। ज्ञात रहे कि गत अगस्त माह में यूटी एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की एक टीम ने सेक्टर-17 स्थित होटल जेम्स प्लाजा में शराब की छह बोतलें, जो बिना होलोग्राम के थी, पकड़ी  थीं। उसके बाद होटल प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया। यूटी एक्साइज पॉलिसी 2019-20 के अनुसार, होटल व्यवसायी अपने परिसर में होलोग्राम के बिना बोतलों से शराब नहीं परोस सकते हैं। हाल ही में  ग्राहकों को कम कीमत पर शराब परोसने के लिए मनिस्टरी ऑफ  बार एंड एक्सचेंज (एमओबीई)  को एक नोटिस जारी किया गया था। पंजाब विश्वविद्यालय के चुनावों के दौरान एक छात्र पार्टी ने ओमओबीई में एक अनौपचारिक फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन किया था। 25 वर्ष से कम आयु के छात्र शराब पीते पकडे़ गए थे व कानूनी उम्र को नियंत्रित करने वाले आबकारी नियमों का उल्लंघन था। पंजाब एक्साइज एक्ट, 1915, धारा 23 के अनुसार, चंडीगढ़ में शराब 25 वर्ष से अधिक आयु वालों को ही परोसी जा सकती है। विभाग के वरिष्ठ अधिकारी का कहना था कि  पिछले 18 महीनों में उत्पाद शुल्क नीति का उल्लंघन करने के लिए होटल, रेस्तरां, पब और शराब की दुकानों पर 1.15 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।


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