54 नशेड़ी चालकों को पूरा दिन कोर्ट में खड़ा रहने की सजा
पांवटा साहिब – पांवटा साहिब में शनिवार को 54 नशेड़ी चालकों को अदालत परिसर में पूरा दिन खड़ा रहकर बिताना पड़ा। यह सजा उन्हें न्यायधीश ने शराब पीकर वाहन चलाने पर काटे गए चालान पर दी। इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन पर हुए चालानों पर भी भारी जुर्माना किया गया। शनिवार को पांवटा साहिब के न्यायालय संख्या-1 और 2 के माननीय न्यायधीशों ने मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन पर हुए चालानों के मामलों का निपटारा किया। इस दौरान जहां 54 पियक्कड़ चालकों को एक दिन कोर्ट परिसर में पूरा दिन खड़ा रहने की सजा दी गई। वहीं चालानों के 111 अन्य मामलों में 2,18,300 रुपए जुर्माना भी किया गया। सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे सरकारी अधिवक्ता सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य न्यायालय दंडाधिकारी न्यायालय संख्या-1 पांवटा साहिब की न्यायधीश विजय लक्ष्मी की अदालत ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुलिस व ट्रैफिक पुलिस द्वारा काटे गए चालानों में नशा कर वाहन दौड़ाने वाले चार वाहन चालकों को पूरा दिन न्यायालय परिसर में खड़ा रहने की सजा सुनाई। साथ ही कुल 45 चालानों का निपटारा करके यातायात नियम तोड़ने पर कुल 70 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं न्यायालय दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायलय संख्या-2 पांवटा साहिब के न्यायधीश विशाल शेओकंद की अदालत ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुलिस व ट्रैफिक पुलिस द्वारा काटे गए चालानों में नशा कर वाहन दौड़ाने वाले 50 वाहन चालकों को पूरा दिन न्यायालय परिसर में खड़ा रहने की सजा सुनाई।
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