आबरू के लुटेरे को दस साल की कैद
विशेष जज केके शर्मा की अदालत ने सुनाया फैसला, जुर्माना अदा न करने पर दो साल अतिरिक्त कारावास
धर्मशाला –देवभूमि में मासूम से दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख जुर्माना भरने के भी आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं, जुर्माना अदा न करने पर दो साल अतिरिक्त कारावास का भी दंड सुनाया गया है। बैजनाथ में गांव की ही मात्र आठ वर्षीय मासूम को बहला-फूसला दोषी ने हवस का शिकार बनाया था। जिला कांगड़ा के बैजनाथ के एक गांव की दुकान से सामान खरीदकर वापस लौट रही आठ वर्षीय मासूम बच्ची को बहला-फुसलाकर साथ ले जाने और उससे दुष्कर्म करने के आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर सोमवार को विशेष जज केके शर्मा की अदालत ने 10 साल कठोर कारावास व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दो साल अतिरिक्त कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माना भरना होगा। जिला उपन्यायवादी देवेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि मामला 25 मई, 2017 को बैजनाथ थाने में दर्ज हुआ था। पीडि़ता के परिजनों ने अपनी शिकायत में कहा कि 18 मई को उनकी आठ साल की बेटी गांव की एक दुकान से कॉपी व पेंसिल सहित अन्य स्टेशनरी का सामान खरीदने गई। दुकान से सामान खरीदकर बेटी वापस आ रही थी, तो गांव का अतुल कुमार उससे मिला। उसने मासूम बच्ची को बातों बातों में बहलाया फुसलाया और उसके अपने साथ ले गया। दोषी ने अपने घर में उनके उनकी बेटी से दुष्कर्म किया। घटना के तुरंत बाद तो उनकी बेटी ने किसी को नहीं बताया, लेकिन 24 मई जो जब वे अपनी मामी के पास गई, तो वहां उसने बताया उसे पेट में दर्द हो रही है। मामी ने जब इसके बारे में पूछा तो उनके पूरी बात सुनाई। पीडि़ता के मेडिकल और ब्यानों के बाद आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच के बाद न्यायालय पहुंचे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 21 गवाह पेश किए गए। गवाहों के ब्यानों के आधार पर सिद्ध हुआ आरोपों के बाद विशेष जज केके शर्मा दोषी को 10 साल कठोर कारावास व एक लाख जुर्माना की सजा सुनाई है।
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