ट्रांजेक्शन फेल, तो बैंक रोजाना देगा जुर्माना
नई दिल्ली – कई बार ऐसा होता है कि डेबिट कार्ड कार्ड से ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, लेकिन अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। कटा हुआ पैसा कभी तुरंत रिवर्स हो जाता है, तो कभी इस प्रक्रिया में थोड़ा समय भी लगता है। रिजर्व बैंक ने इसको लेकर एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके मुताबिक अगर रिफंड प्रक्रिया में तय सीमा से ज्यादा समय लगता है, तो बैंकों को ग्राहकों को जुर्माना देना होगा। 20 सितंबर, 2019 को रिजर्व बैंक की तरफ से जारी सर्कुलर में टर्न अराउंड टाइम को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइन के मुताबिक, बैंकों को फेल्ड ट्रांजेक्शन फ्रॉम डेबिट कार्ड के मामले को पांच दिनों के भीतर सुलझाना होगा। बैंक को फेल ट्रांजेक्शन का मामला एक दिन के भीतर सुलझाना होगा, वहीं स्वाइप मशीन और आधार ऐनेबल्ड पेमेंट्स ट्रांजेक्शंस का मामला भी पांच दिनों के भीतर निपटाना होगा। अगर बैंक ऐसा करने में चूकते हैं, तो ग्राहकों को पेनाल्टी के रूप में रोजाना 100 रुपए देने होंगे। किसी मर्चेंट को पेमेंट करते वक्त अगर खाते से पैसे कट जाते हैं, लेकिन मर्चेंट को भुगतान नहीं हो पाता है तो इसे फेल्ड ट्रांजेक्शन कहा जाता है।
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