अरूण रजिस्ट्रार के पद से हटाए

By: Nov 14th, 2019 12:02 am

हाई कोर्ट के आदेशों के बाद एसीएस हैल्थ राजीव अरोड़ा की कार्रवाई

चंडीगढ़ – हाई कोर्ट के आदेशों के बाद एसीएस हैल्थ राजीव अरोड़ा ने तुरंत प्रभाव से हरियाणा फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार अरूण पराशर को तुरंत पद से हटा दिया है। फार्मेसी काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष केसी गोयल ने इसे हाई कोर्ट के आदेशों के बाद सच्चाई की जीत बताया है। केसी गोयल ने मांग की है कि अरूण पराशर के कार्यकाल में हुए रजिस्ट्रेशन व टीए डीए की भी जांच होनी चाहिए ताकि फर्जीबाडे का खुलासा हो सके। केसी गोयल ने बताया कि अरुण परासर जिसको पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बगैर किसी अधिकार माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए व बगैर किसी आवेदन के ही हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रार लगा दिया था। उन्होने बताया कि पराशर को 26.11.2015 को डीसी पंचकूला रेट पर 89 दिन के बगैर धारा 46 एफ के तहत जरूरी गजट नोटिफि केशन किए लगाया था। जिस अरुण परासर को माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 25.7.19 को खारिज कर दिया था, लेकिन उच्च न्यायालय के फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंकते हुए बतौर रजिस्ट्रार फार्मेसी काउंसिल में कार्यरत रहा, लेकिन आखिर कार सच्चाई की जीत हुई और एसीएस हैल्थ राजीव अरोड़ा ने तुरंत प्रभाव से अरूण पराशर को पद से हटाया। हरियाणा राज्य फ ार्मेसी काउंसिल के पूर्व चेयरमैन केसी गोयल ने हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पर फार्मेसी काउंसिल में भारी अनियमिताओं को लेकर निशाना साधा था और केसी गोयल ने मंत्री पर अपने पद का दुरुपयोग करने के भी आरोप लगाए थे। उनपर अवैध नियुक्ति का विरोध करने पर फार्मेसी एक्ट 1948 व नियमों को दरकिनार करके चोकसी ब्यूरो का दुरुपयोग करके झूठी व बेबुनियाद एफआईआर दर्ज करवाई गई।


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