उद्योगों के लिए एनओसी

By: Nov 9th, 2019 12:05 am

-रूप सिंह नेगी, सोलन

नए उद्योग लगाने वालों से हिमाचल सरकार ने तीन साल तक एनओसी नहीं लेने का फैसला किया है, लेकिन जो उद्योग इस से पहले आपरेशन में आ जाता है तो इसे उस वक्त तक लागू किया जाएगा, यानी एनओसी लेने ही होंगे। यदि उस समय किसी कारणवश एनओसी नहीं मिल पाता तो उद्योगपतियों और कर्ज देने वाले बैंक व वित्तीय संस्थानों पर क्या गुजरेगी, यह कहना मुश्किल है। एनओसी के लिए सरकार चाहती तो सिंगल विंडो कॉनसेप्ट अपना सकती थी। प्रदेशवासियों को एक राहत की बात यह है कि धारा 118 को अध्यादेश से बाहर रखा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट 1977 के साथ आठ विभागों से तीन साल तक एनओसी नहीं लेने होंगे।                


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