गैर इरादतन हत्या के दोषी को कैद
चंबा में अदालत ने सात साल जेल के साथ जुर्माना भी ठोंका
चंबा – विशेष जज एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा राजेश तोमर की अदालत ने रिखनू पुत्र नारद वासी गांव पनियाली पोस्ट आफिस भडियांकोठी तहसील चंबा को गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए सात वर्ष की कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी जिला न्यायवादी विजय रेहालिया ने की। अभियोजन पक्ष के मुताबिक पृथु राम पुत्र छुनु राम वासी गांव दंश 15 नवंबर, 2014 को पत्नी के साथ राशन लेने पनियाली स्थित उचित मूल्य की दुकान में गया था, लेकिन वहां उन्हें राशन नहीं मिला था। इसके बाद उसकी पत्नी पजियाली में अपने जीजा के घर चली गई। वहीं, पृथु राम वहां से चला गया। करीब साढ़े सात बजे जब वह नैनी नामक स्थान पर पहुंचा तो उसे वहां रिखनू मिला। दोनों ने शराब का सेवन किया और वहां से चले गए। इस दौरान दोनों में किसी बात पर कहासुनी हो गई और आरोपी ने उसे मारना शुरू कर दिया। मारपीट के दौरान पृथु राम बेहोश हो गया। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया। वहां पुलिस द्वारा उसका बयान दर्ज किया गया। इस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 341 व 323 के तहत मामला दर्ज किया गया। डाक्टरों ने उसे घायल अवस्था में टांडा और बाद में पीजीआई चंडीगढ़ रैफर कर दिया। चंडीगढ़ में वह 19 से 20 नवंबर और 26 नवंबर से तीन दिसंबर, 2014 तक भर्ती रहा। इसके बाद उसे चंबा अस्पताल में चिकित्सा देखभाल के लिए भेजा गया, लेकिन चार दिसंबर को सुबह करीब 4ः15 बजे उसकी मौत हो गई। इसके बाद मामले में धारा 304 व 341 के तहत चार्जशीट दायर की गई। अदालत में 21 गवाह पेश हुए और रिखनू पर गैर इरादतन हत्या का आरोप साबित हुआ।
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