गैर हिमाचलियों को नौकरी…कैबिनेट में

By: Nov 18th, 2019 12:02 am

शिमला –प्रदेश में अब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर गैर हिमाचलियों को सिर्फ शर्तों पर ही नौकरी दी जाएगी। हालांकि प्रदेश सरकार ने आर एंड पी रूल में संशाधन किया है, लेकिन विधि विभाग की आपत्ति के बाद मामला फिर कैबिनेट में जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में इस मसले पर अंतिम निर्णय होना है। गैर हिमाचलियों को हिमाचल में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी नौकरी में पात्रता के लिए शैक्षणिक योग्यता तय की है, लेकिन विधि विभाग से कुछ क्वारी के कारण अधिसूचना जारी नहीं हो पाई। ऐसे में संभावनाएं जताई जा रही हैं कि सोमवार को होने वाली कैबिनेट में अंतिम फैसला हो सकता है। यहां तक कि कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी करने की पूरी तैयारी भी कर दी थी। उल्लेखनीय है कि आठ अगस्त को प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में इस बारे अहम निर्णय लिया था, उसके बाद नियमों में संशोधन किया गया। गौरतलब है कि प्रदेश सचिवालय में क्लर्क के 155 पदों की हुई भर्ती प्रक्रिया के दौरान 16 गैर हिमाचलियों को नौकरी दी गई। उसके बाद ही मामला काफी गरमाया। उसके बाद ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने साफ कहा था कि इस संदर्भ में आर एंड पी रूल में संशोधन किया जाएगा, जिसे आठ अगस्त की कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी थी। पूर्व की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक, बिजली बोर्ड, प्रदेश सचिवालय सहित अन्य सेक्टर में गैर हिमाचलियों को नौकरी दी जा चुकी है। पूर्व की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर भर्ती के लिए हिमाचली और गैर हिमाचलियों के लिए अलग-अलग रूल्ज नहीं थे, जिसे वर्तमान की जयराम सरकार ने संशोधन कर अलग-अलग नियम तैयार कर दिए हैं।

कुछ ऐसा हुआ था

पूर्व की वीरभद्र सरकार के कार्यकाल में आर एंड पी रूल में संशोधन किया था, जिस कारण आज प्रदेश में गैर हिमाचलियों को भी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती में लाभ मिल रहा है। ऐसे में अब जयराम सरकार पूर्व के नियमों में व्यापक संशोधन कर नई शर्तें लागू करेगी। पूर्व के नियमों में खामियां देखते हुए जयराम सरकार ने आर एंड पी रूल में संशोधन कर प्रदेश के युवाओं को राहत देने की तैयारी कर दी है। वर्ष 2017 में पूर्व सरकार ने अपने बाहरी राज्यों के लोगों को भी राहत देने के लिए आर एंड पी रूल में संशोधन किया था, जिस कारण आज प्रदेश सचिवालय, बिजली बोर्ड सहित अन्य विभागों में गैर हिमाचलियों को नौकरी दी जा रही है।


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