प्रदेश में चार महीने तक ट्राउट के शिकार पर बैन

By: Nov 2nd, 2019 12:01 am

पतलीकूहल  – प्रदेश में पहली नवंबर, 2019 से 28 फरवरी, 2020 तक ट्राउट आखेट पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि इस दौरान कोई शिकारी ट्राउट का शिकार करते हुए पाया जाता है, तो उसे हिमाचल प्रदेश फिशरी एक्ट-1976 के तहत दंड देने का प्रावधान है। बता दें कि नवंबर से फरवरी तक ट्राउट का प्रजनन काल रहता है। भारत-नार्वे ट्राउट कृषि परियोजना पतलीकूहल के उपनिदेशक सुशील जनारथा ने बताया कि विभाग द्वारा ट्राउट के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया जाता है, ताकि गर्मी के मौसम में यहां आने वाले सैलानी नदी-नालों में ट्राउट आखेट का लुत्फ उठा सकें। उपनिदेशक  ने बताया कि कृत्रिम प्रजनन प्रकिया के लिए 12 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्कता रहती है और विभाग हर वर्ष ट्राउट की कृत्रिम प्रजनन प्रक्रिया से ही अंडों का उत्पादन करता है।


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