प्रदेश में जबरन धर्मांतरण पर अब सात साल की सजा

By: Nov 7th, 2019 12:01 am

हिमाचल में स्वतंत्रता अधिनियम-2019 को मिली मंजूरी, राज्यपाल ने लगाई विधेयक पर मुहर

शिमला – देवभूमि हिमाचल में जबरन धर्मांतरण पर सात साल की सजा दी जाएगी। राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम-2019 के विधेयक को अंतिम मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार ने इस संदर्भ में बुधवार को अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस विधयेक के तहत बनाए गए नियम तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। गौरतलब है कि विधानसभा मानसून सत्र के दौरान प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम-2019 का विधेयक पारित किया था, जिस पर अब राज्यपाल ने भी मुहर लगा दी। इस कानून के प्रावधानों के तहत अब तीन माह से सात साल तक की सजा दी जाएगी। अलग-अलग वर्गों और जातियों के लिए ये प्रावधान किए गए हैं। इससे पहले 2006 के एक्ट में दो साल की सजा होती थी। अब महिला, नाबालिग और एससी-एसटी वर्गों से धर्म परिवर्तन के मामले में सात साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। नए कानून के तहत हिमाचल में छल-कपट, झांसा देकर, प्रलोभन या किसी अन्य तरीके से धर्मांतरण करने पर रोक रहेगी। यदि किसी नाबालिग और महिला का जबरन धर्म परिवर्तन किया गया तो अधिकतम सात साल की कैद होगी। अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों के साथ भी ऐसा अपराध किया, तो भी इतनी ही सजा मिलेगी। विधेयक की धारा-3 में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अन्य तरह से किसी व्यक्ति को मिथ्या निरूपण, बलपूर्वक, असभ्यक, प्रलोभन देकर या किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से एक से दूसरे धर्म में बदलने का प्रयास नहीं करेगा। साथ ही धर्म परिवर्तन के लिए  किसी को नहीं उकसाएगा। अगर कोई व्यक्ति अपने मूल धर्म में वापस आता है तो उसे धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा। जबरन धर्मांतरण को लेकर धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम-2006 में कई व्यवस्थाएं नहीं थीं। सरकार ने विधेयक में उत्तराखंड के विधेयक से भी कुछ अंश जोड़े हैं।

डीसी को सूचना जरूरी

धर्म परिवर्तन के लिए व्यक्ति को एक महीना पहले डीसी को सूचना देनी होगी। उसे यह बताना होगा कि वह स्वेच्छा से ऐसा कर रहा है। इसके बाद डीसी संबंधित पुलिस या अन्य एजेंसी से इसकी तस्दीक करवाएंगे। ऐसी ही सूचना उस धर्म पुजारी को भी देनी होगी, जो धर्मांतरण करवाएगा।


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